कासगंज: जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने 15अगस्त को जनपद की समस्त 1910की धारा 59में प्रदत्त धारा का उपयोग करते हुए समस्त आवकारी दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए

स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को जनपद की समस्त आबकारी दुकानें बंद रहेंगी।

कासगंज। जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी प्रणय सिंह ने संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2026 को जनपद कासगंज की समस्त आबकारी फुटकर दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार 15 अगस्त को जनपद की सभी देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप, भांग तथा मदिरा की फुटकर दुकानों के साथ-साथ संबंधित थोक अनुज्ञापनों से मादक पदार्थों की बिक्री पूर्णतः बंद रहेगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कानून-व्यवस्था एवं शासन के निर्देशों के अनुपालन में यह निर्णय लिया गया है।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बंदी अवधि के लिए अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का प्रतिफल देय नहीं होगा। संबंधित आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जनपद में कहीं भी निर्धारित अवधि के दौरान मादक पदार्थों की बिक्री न होने पाए और आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

जिला प्रशासन ने सभी अनुज्ञापियों से अपील की है कि वे 15 अगस्त को अपनी-अपनी आबकारी दुकानों को पूर्णतः बंद रखते हुए आदेश का पालन सुनिश्चित करें।

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