प्रयागराज, कृषि यंत्रों के लिए कृषक 10 अगस्त तक करें बुकिंग
कृषि विभाग में संचालित कृषि यंत्रीकरण के विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कृषकों द्वारा www.agriculture.up.gov.in पर दिनांक 10.08.2026 तक कृषि यंत्रों की बुकिंग की जा सकती है। कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजनान्तर्गत सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन व प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्जिड्यू (सी0आर0एम0 योजना) फार्म मशीनरी बैंक (एफ0पी0ओ0 हेतु) एग्रीगेटर कृषि ड्रोन फसल अवशेष प्रबन्धन के कृषि यंत्र एवं अन्य एकल कृषि यंत्र/कृषि रक्षा उपकरण की बुकिंग कर अनुदान प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाईयों द्वारा अपने लैपटाप, डेस्कटाप अथवा किसी भी जन सेवा केन्द्र के माध्यम से विभागीय पोर्टल जाने पर किसान कार्नर के पास यंत्र बुकिंग प्रारम्भ पर क्लिक कर ऑनलाईन आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के हेतु उप कृषि निदेशक कार्यालय मुण्डेरा मण्डी परिसर प्रयागराज में सम्पर्क कर सकते है:-
- प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्जिड्यू (सी0 आर0एम0 योजना) योजनान्तर्गत फसल अवशेष प्रबन्धन वाले एकल कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50 प्रतिशत तथा कस्टम हायरिंग सेंटर पर 80 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
- सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन योजनान्तर्गत के अन्तर्गत कस्टम हायरिंग सेंटर, (ग्रामीण उद्यमी हेतु) 40 प्रतिशत अनुदान तथा एकल कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान देय है।
- कृषि ड्रोन हेतु कृषि स्नातक एग्रीजंक्शन, ग्रामीण उद्यमी एवं एफ0पी0ओ0 तथा फार्म मशीनरी बैंक हेतु एफ0पी0ओ0 लाभार्थी होंगे। लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थी का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
- लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थी का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
- आवेदन के समय ही कृषक को यंत्रवार निर्धारित जमानत धनराशि ऑनलाईन स्वयं के खाते से कटवाना स्थानान्तरण करना होगा। ई-लाटरी में चयनित न होने वाले सम्बन्धित कृषकों की जमानत धनराशि वापस उसी बैंक खाते में होगा, जिससे पैसा स्थानान्तरण किया जायेगा।
- रु0 10001/- से 100000/- तक कृषि यंत्रों के अनुदान की जमानत धनराशि रु0 2500/- होगी। रु0 100000/- से अधिक अनुदान पर कृषि यंत्रों की जमानत धनराशि रु0 5000/- होगी।
- समस्त कृषि यंन्त्र विक्रेता जनपद प्रयागराज कृषि यंत्रीकरण योजनाओं में चयनित कृषकों को अनुदान हेतु विक्री किये जाने वाले सभी यंत्रों पर निर्माता/विक्रेता द्वारा एमआरपी स्पष्ट एवं प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया हो।
- यंत्र पर अंकित निर्माता की वेबसाइट तथा विक्रेता के शोरूम में प्रदर्शित एक समान हो।
- जहॉ लागू हो, राज्य कृषि विभाग के पोर्टल पर भी एमआरपी प्रदर्शित किया गया हो।
- लाभार्थियों से निर्धारित एमआरपी से अधिक राशि किसी भी स्थिति में न ली जाये।
- केवल ऐसे निर्माता/विक्रेता ही योजनाओं में अनुमोदित/पैनलित रहेंगे, जो उपर्यूक्त निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन कर रहे हो।
श्री पवन कुमार विश्वकर्मा, उप कृषि निदेशक, प्रयागराज द्वारा जनपद के समस्त कृषकों से आह्वान किया गया है कि इच्छुक कृषक टोकन जनरेट करने की अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करते हुए कृषि विभाग के पोर्टल से कृषि यंत्रों की बुकिंग करने का कष्ट करें।
द दस्तक 24
प्रभारी पत्रकार तहसील कोरांव प्रयागराज उमाशंकर कुशवाहा 7571974858
