एमएस धोनी को लगा बड़ा झटका, इस मामले में मिला नोटिस

झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने भारत के पूर्व दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को एक नोटिस भेजा है. ये नोटिस उन्हें रांची के हरमू इलाके में स्थित उनके आवास के लिए आवंटित जमीन के कथित कमर्शियल इस्तेमाल को लेकर भेजा गया है. बोर्ड का कहना है कि ये प्लॉट केवल रहने के उद्देश्य से एमएस धोनी को आवंटित किया गया था, लेकिन यहां नियमों के खिलाफ बिजनेस एक्टिविटी चल रही है.

झारखंड राज्य आवास बोर्ड के द्वारा जारी में साफ उल्लेख है कि एमएस धोनी को 15 दिनों के अंदर अपना पक्ष रखना होगा. अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो बोर्ड प्लॉट एच-(10)ए के आवंटन को रद्द करने की सिफारिश कर सकता है. ये प्लॉट साल 2009 में झारखंड सरकार की सिफारिश पर धोनी को झारखंड राज्य आवास बोर्ड द्वारा आवासीय उपयोग के लिए दिया गया था. बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि कई बाकी लोगों को भी इसी तरह के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किए गए हैं.

एमएस धोनी के हरमू स्थित आवास पर एक डायग्नोस्टिक सेंटर (नीबर्ग पल्स डायग्नोस्टिक्स) का संचालन विवाद का बड़ा कारण बताया जा रहा है. ये आवास क्रिकेट फैंस के लिए बेहद खास है, क्योंकि धोनी का पुराना घर यही था. इस घर की दीवार पर उनका नाम ‘धोनी’, जर्सी नंबर 7, उनके हेलीकॉप्टर शॉट और विकेटकीपिंग एक्शन को दर्शाया गया है. हालांकि, धोनी अब अपने परिवार के साथ रांची के सिमलिया रिंग रोड पर स्थित अपने विशाल फार्महाउस में रहते हैं, जिसका नाम कैलाशपत्ति है. हरमू स्थित आवास अब उनके पुराने निवास के रूप में जानी जाती है.

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