निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अधीन पंजीकृत गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थायें/ट्रस्ट द्वारा अर्ली इण्टरवेंशन सेण्टर, डे केयर सेण्टर/प्री-प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल स्तर के विशेष विद्यालयों का संचालन, जूनियर हाई स्कूल स्तर तक के विद्यालयों का संचालन, हाईस्कूल स्तर तक के विशेष विद्यालयों का संचालन, कौशल विकास (अधिकतम 04 ट्रेड तथा न्यूनतम 02 ट्रेड) एवं पाठ्य सामग्री विकास एवं पुस्तकालयों की परियोजनाओं/कार्यक्रमों के संचालन में सहायता अनुदान देते हुए योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवेदन पत्र मॉगे गये हैं।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी श्री अशोक कुमार गौतम ने बताया है कि जनपद में दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत इच्छुक पंजीकृत स्वैच्छिक संस्था/ट्रस्ट उक्त परियोजना/कार्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र पूर्ण कर हार्ड कापी 02 प्रतियों में दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक विकास भवन में कक्ष संख्या-13 स्थित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। योजना का विस्तृत विवरण एवं आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाइट http://uphwd.gov.in डाउनलोड अथवा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
द दस्तक 24
प्रभारी पत्रकार तहसील कोरांव प्रयागराज उमाशंकर कुशवाहा 7571974858
