लखनऊ:ठेका कर्मियों के वेतन से अवैध कटौती का मामला, अपर श्रमायुक्त ने 19 जनवरी को सुनवाई तय की

लखनऊ:(द दस्तक 24 न्यूज़) 20 जनवरी 2026 ठेका कर्मियों के वेतन से अवैध रूप से कटौती किए जाने और समय पर ईपीएफ की धनराशि जमा न कराने के मामले में अपर श्रमायुक्त, लखनऊ क्षेत्र द्वारा गंभीर संज्ञान लिया गया है। इस संबंध में मेसर्स टी एंड एमओ सर्विसेज कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) को नोटिस जारी किया गया है।

अपर श्रमायुक्त कार्यालय, लखनऊ क्षेत्र द्वारा जारी पत्र के अनुसार ठेका कर्मी श्री मयंक तिवारी सहित अन्य संविदाकर्मियों द्वारा शिकायत की गई थी कि ड्यूटी करने के बावजूद उनके वेतन में अनैतिक तरीके से कटौती की जा रही है। साथ ही संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा समय से ईपीएफ की राशि ईपीएफओ खाते में जमा नहीं की जा रही है।

मामले को गंभीर मानते हुए अपर श्रमायुक्त ने दोनों पक्षों को दिनांक 19 जनवरी 2026 को अपराह्न 3:00 बजे अपने समक्ष उपस्थित होकर सुनवाई/वार्ता के लिए बुलाया है। यह सुनवाई संविदाकर्मियों द्वारा दिनांक 13 जनवरी 2026 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर की जा रही है।

श्रम विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित तिथि पर संबंधित पक्षों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, जिससे मामले का निष्पक्ष निस्तारण किया जा सके। ठेका कर्मियों को उम्मीद है कि इस सुनवाई के बाद उन्हें वेतन व ईपीएफ से जुड़े मामलों में न्याय मिलेगा।