नई दिल्ली:IAS अफसरों को हर वर्ष जनवरी माह में संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन देना अनिवार्य

नई दिल्ली:(द दस्तक 24 न्यूज़) 20 अगस्त 2025 केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों की पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब देशभर के सभी IAS अफसरों को अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा हर वर्ष 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच अनिवार्य रूप से ऑनलाइन दर्ज करना होगा। इस व्यवस्था के तहत अधिकारियों को अपने नाम और परिवार के सदस्यों के नाम पर मौजूद अचल संपत्ति (जमीन, मकान, फ्लैट आदि) और चल संपत्ति (वाहन, आभूषण, बैंक डिपॉजिट, शेयर-निवेश आदि) का पूरा विवरण दर्ज करना होगा।

डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा का पालन न करने वाले अधिकारियों पर सेवा नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह कदम प्रशासनिक सेवा में ईमानदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा और जनता का भरोसा भी मजबूत होगा। साथ ही, ऑनलाइन व्यवस्था से प्रक्रिया पारदर्शी और सरल हो जाएगी। सरकार का कहना है कि इस पहल का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि देश के उच्च पदों पर बैठे अधिकारी जवाबदेही के साथ काम करें और उनकी संपत्ति का रिकॉर्ड सार्वजनिक हित में स्पष्ट रहे।

👉 अब हर IAS अधिकारी के लिए यह वार्षिक नियम अनिवार्य कर दिया गया है।