लखनऊ:अब ग्राम प्रधानों की शिकायत ग्रामसभा निवासी ही कर सकेंगे हलफनामे के साथ, बाहरियों पर रोक।

लखनऊ:(द दस्तक 24 न्यूज़) 02 अगस्त 2025 ग्राम प्रधानों के खिलाफ की जाने वाली शिकायतों को लेकर अब शासन ने बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अब ग्राम प्रधान की शिकायत केवल संबंधित ग्रामसभा का कोई निवासी ही कर सकेगा — वह भी शपथ पत्र (हलफनामा) के साथ।

इस व्यवस्था के तहत किसी बाहरी व्यक्ति को ग्राम प्रधान के विरुद्ध शिकायत करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही यदि ग्रामसभा का कोई निवासी झूठी या फर्जी शिकायत करता है, तो उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी।

इस संबंध में निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, सुरेंद्र नाथ सिंह द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2025 को सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा गया है। पत्र में शासन के निर्देशों के हवाले से कहा गया है कि ग्राम प्रधानों के खिलाफ की जा रही शिकायतों में पारदर्शिता एवं सत्यता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।

शिकायत की प्रक्रिया में नया बदलाव:

केवल ग्रामसभा का निवासी ही कर सकेगा शिकायत।

शिकायत के साथ अनिवार्य होगा शपथ पत्र (हलफनामा)।

झूठी शिकायत करने पर शिकायतकर्ता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बाहरी व्यक्ति की शिकायतें अब मान्य नहीं होंगी।

यह आदेश पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या 1/1021066/2025 दिनांक 10 जुलाई 2025 के माध्यम से जारी किया गया है, जिसका उल्लेख श्री कौशल किशोर पाण्डेय, प्रदेश अध्यक्ष, ग्राम प्रधान संगठन, उत्तर प्रदेश के आग्रह पर किया गया है। इस आदेश की प्रतिलिपियाँ राज्य के सभी मुख्य विकास अधिकारियों, मंडलीय उप निदेशकों, जिला पंचायत राज अधिकारियों और ग्राम प्रधान संगठन को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु भेजी गई हैं।

उद्देश्य:

इस फैसले का मुख्य उद्देश्य पंचायत व्यवस्था में निष्पक्षता और प्रधानों की गरिमा को बनाए रखते हुए झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर रोक लगाना है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस नए आदेश से ग्राम पंचायतों में शिकायत प्रबंधन व्यवस्था कितनी अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनती है।