दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन), कुष्ठावस्था पेंशन एवं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में द्वितीय त्रैमासिक किस्त का प्रेषण माह सितम्बर, 2024 में एकाउण्ट बेस्ड पेमेंट के स्थान पर आधार बेस्ड पेमेंट प्रणाली द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रणाली द्वारा योजनान्तर्गत अनुदान प्राप्त करने हेतु दिव्यांग पेंशनरों को अपने बैंक खाते में NPCI (National Payment Corporation Of India) Mapper की प्रक्रिया पूर्ण कराना अनिवार्य होगा, क्योंकि आधार बेस्ड पेमंेंट में भुगतान NPCI Mapped Aadhar में ही किया जा सकता है। पेंशनरों द्वारा NPCI की कार्यवाही पूर्ण नहीं कराने पर योजना का लाभ प्रदान किया जाना संभव नहीं होगा।
उक्त के क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने प्रबंधक, लीड बैंक (बैंक ऑफ बडौदा) को निर्देशित किया है कि जनपद के समस्त राष्ट्रीकृत बैंकों को अपने स्तर दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन), कुष्ठावस्था पेंशन एवं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे लाभार्थियों के बैंक खातों में NPCI Mapper की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करनेे हेतु अपेक्षित दिशा-निर्देश निर्गत कराते हुए प्रभावी कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें, जिससे समस्त लाभार्थियों को योजना की द्वितीय किश्त से लाभान्वित कराया जा सके।
द दस्तक 24
प्रभारी पत्रकार तहसील कोरांव प्रयागराज उमाशंकर कुशवाहा 7571974858