ऐतिहासिक इमारतें, रेलवे स्टैंड, बस स्टैंड, सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक स्थल एवं पार्कों में रील बनाना प्रतिबंध ,कलेक्टर की बिना अनुमति के इन स्थानों पर नहीं होगा कोई फोटो , वीडियो शूट आदेश का उल्लंघन करने वालों पर होगा BNS 2023 की धारा 223 और साइबर एक्ट के तहत केस दर ।