हरदोई: जिला पूर्ती अधिकारी कमल नयन सिंह ने बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत माह मार्च, 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न को अन्त्योदय कार्ड धारकों को 14 कि0ग्रा0 गेहूँ 14 कि०ग्रा० चावल, 01 कि०ग्रा० मक्का, 01 कि०ग्रा० ज्वार व 05 कि0ग्रा0 बाजरा (कुल 35 कि0ग्रा0 प्रति कार्ड) निःशुल्क व चीनी 03 कि०ग्रा० सशुल्क 54 रू० में एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 01 कि०ग्रा० गेहूँ, 02 कि0ग्रा0 चावल, 01 कि०ग्रा० बाजरा व 01 कि०ग्रा० मक्का ज्वार बाजरा उपलब्धतानुसार (कुल 05 कि0गा० प्रति यूनिट) का निःशुल्क वितरण 15 से 29 मार्च 2024 के मध्य वितरण किया जायेगा। खाद्यान्न के वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमातक (खाद्यान्न व बाजरा) पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि 29 मार्च 2024 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाईल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।