इमरान खान पांच साल चुनाव नहीं लड़ सकेंगे:तोशाखाना केस में सजा के बाद अयोग्य घोषित

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने पांच साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। इसके मायने ये हुए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-पाकिस्तान (PTI) चेयरमैन इमरान खान इस साल या अगले साल होने वाले जनरल इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। माना जा रहा है कि उनकी पार्टी चीफ का ओहदा भी छोड़ना पड़ेगा।

शनिवार को इस्लामाबाद के सेशंस जज ने खान को 3 साल सजा के साथ एक लाख रुपए (पाकिस्तानी करेंसी) जुर्माना अदा करने का भी हुक्म दिया था। इस वक्त इमरान अटक जेल में कैद हैं।

मंगलवार देर रात जारी नोटिस में इलेक्शन कमीशन ने खान को आर्टिकल 63(1)(h) के तहत अयोग्य घोषित किया। यह इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 232 का हिस्सा है।