प्रयागराज: रिश्वत की पेशकश एवं निर्वाचकों को डराने/धमकाने के मामलों की जानकारी पर टेलीफोन नम्बर 0532-2250640 एवं टोल फ्री नम्बर 18001805338 पर कर सकते है सूचित

अपर जिला मजिस्टेªट(प्रशासन)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री हर्षदेव पाण्डेय ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171ख के अनुसार, कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकारी का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनो से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनो से दण्डनीय है। उड़न दस्ते, रिश्वत देने वालों और लेने वालों दोनों के विरूद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए गठित किए गए हैं, जो निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त हैं। सभी नागरिकों से एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे कोई रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने/धमकाने के मामलों की जानकारी हैं तो उन्हें शिकायत प्राप्त करने के प्रकोष्ठ के टेलीफोन नम्बर 0532-2250640 एवं टोलफ्री नम्बर 18001805338 पर सूचित करना चाहिए।
द दस्तक 24
प्रभारी पत्रकार तहसील कोरांव प्रयागराज उमाशंकर कुशवाहा 7571974858

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  1. Umashankar Kushwaha

    Ok

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