जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) श्री त्रिनेत्र कुमार सिंह ने उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, के माध्यम से जनपद मे उ0प्र0 का स्थायी निवास अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले हो, किसी भी अन्य संस्था/निगम से पूर्व में किसी योजना में ऋण/अनुदान प्राप्त न किया हो शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट, कम्प्यूटर का ज्ञान हो, कम्प्यूटर प्राप्त व्यक्तियों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थी की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र का रू0 56000/ग्रामीण क्षेत्र के रू0 46080.00 से अधिक न हो व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि से बेरोजगार शिक्षित युवक/युवतियों को बैंक एजेन्ट के रूप में बिजनेस करेसपोन्डेट (व्यवसाय संवाददाता) योजना के अन्तर्गत जनपद मे 23 चयनित को बैकिंग सुविधा प्रदाता (बिजनेस करेसपोन्डेट) का प्रशिक्षण दिलाकर योजना लागत रू0 100000.00 (रू0 एक लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत की जायेगी। जिसमें अनुदान रू0 10000.00, मार्जिन मनी ऋण रू0 25000.00 (4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर) एवं ब्याजमुक्त ऋण रू0 65000.00 दिये जाने का प्राविधान है, जिसकी अदायगी 36 समान मासिक किस्तों में किया जायेगा। योजना में ऋणगृहीता को व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक संसाधन (यथा फर्नीचर, एक कम्प्यूटर फिंगर प्रिन्ट मशीन तथा इनवर्टर आदि) की व्यवस्था मार्गदर्शी संस्था के सहयोग से निगम द्वारा लाभार्थी को उपलब्ध करायी गयी। सम्बन्धित बैंक द्वारा व्यवसाय संवाददाता से रू0 15000.00 की राशि सिक्योरिटी के रूप में जमा करायी जायेगी। जमा राशि की सीमा के तहत व्यवसाय संवाददाता द्वारा ग्राहकों का राष्ट्रीयकृत बैंकों में बचत खाता, किसान क्रेडिट कार्ड, नामंाकन कार्ड, आई0डी0कार्ड, अॅानलाइन धनराशि हस्तान्तरित करना आदि बैंकिग सुविधा ग्राहकों को प्रदान कराया जायेगा। उक्त योजनान्तर्गत इच्छुक अभ्यर्थी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशनकार्ड, आधार कार्ड एवं पैनकार्ड की छायाप्रति, ड्राइविंग लाईसेन्स एवं उच्चतम शैक्षिक योग्यता का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र की छायाप्रति, के साथ दिनंाक 20 नवम्बर, 2021 तक सम्बन्धित विकास खण्ड मे एवं कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) विकास भवन कक्ष संख्या-83 में उपस्थित होकर निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त कर समस्त प्रमाणपत्र संलग्न कर फोटों के साथ जमा कर सकते है।जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) श्री त्रिनेत्र कुमार सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, के माध्यम से जनपद मे उ0प्र0 का स्थायी निवास अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले हो, किसी भी अन्य संस्था/निगम से पूर्व में किसी योजना में ऋण/अनुदान प्राप्त न किया हो शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट, कम्प्यूटर का ज्ञान हो, कम्प्यूटर प्राप्त व्यक्तियों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थी की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र का रू0 56000/ग्रामीण क्षेत्र के रू0 46080.00 से अधिक न हो व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि से बेरोजगार शिक्षित युवक/युवतियों को बैंक एजेन्ट के रूप में बिजनेस करेसपोन्डेट (व्यवसाय संवाददाता) योजना के अन्तर्गत जनपद मे 23 चयनित को बैकिंग सुविधा प्रदाता (बिजनेस करेसपोन्डेट) का प्रशिक्षण दिलाकर योजना लागत रू0 100000.00 (रू0 एक लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत की जायेगी। जिसमें अनुदान रू0 10000.00, मार्जिन मनी ऋण रू0 25000.00 (4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर) एवं ब्याजमुक्त ऋण रू0 65000.00 दिये जाने का प्राविधान है, जिसकी अदायगी 36 समान मासिक किस्तों में किया जायेगा। योजना में ऋणगृहीता को व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक संसाधन (यथा फर्नीचर, एक कम्प्यूटर फिंगर प्रिन्ट मशीन तथा इनवर्टर आदि) की व्यवस्था मार्गदर्शी संस्था के सहयोग से निगम द्वारा लाभार्थी को उपलब्ध करायी गयी। सम्बन्धित बैंक द्वारा व्यवसाय संवाददाता से रू0 15000.00 की राशि सिक्योरिटी के रूप में जमा करायी जायेगी। जमा राशि की सीमा के तहत व्यवसाय संवाददाता द्वारा ग्राहकों का राष्ट्रीयकृत बैंकों में बचत खाता, किसान क्रेडिट कार्ड, नामंाकन कार्ड, आई0डी0कार्ड, अॅानलाइन धनराशि हस्तान्तरित करना आदि बैंकिग सुविधा ग्राहकों को प्रदान कराया जायेगा।
उक्त योजनान्तर्गत इच्छुक अभ्यर्थी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशनकार्ड, आधार कार्ड एवं पैनकार्ड की छायाप्रति, ड्राइविंग लाईसेन्स एवं उच्चतम शैक्षिक योग्यता का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र की छायाप्रति, के साथ दिनंाक 20 नवम्बर, 2021 तक सम्बन्धित विकास खण्ड मे एवं कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) विकास भवन कक्ष संख्या-83 में उपस्थित होकर निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त कर समस्त प्रमाणपत्र संलग्न कर फोटों के साथ जमा कर सकते है।