आजमगढ़। पंजीयन के 15 वर्ष पूरे कर चुके दोपहिया और निजी चार पहिया वाहनों का पंजीयन निरस्त करने की तैयारी है। परिवहन विभाग ने वाहनों का नवीनीकरण कराने की छूट दे रखी है। निर्धारित समय के बाद नवीनीकरण नहीं कराने वाले सभी वाहनों का पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे वाहन पकड़े जाने पर जुर्माना भी भरना पड़ेगा। ऐसे में 15 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके वाहनों के स्वामी सीएनजी किट नहीं लगा कर चल सकेंगे।
परिवहन विभाग द्वारा दोपहिया व निजी चार पहिया वाहनों का पंजीयन 15 वर्ष के लिए किया जाता है। इसके बाद वाहन का फिटनेस कराने के साथ पंजीयन का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होता है। ऐसे में जिले में संचालित 15 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके वाहनों के स्वामियों को नोटिस जारी कर नवीनीकरण कराने की सूचना दी जा रही है। हालांकि यह प्रक्रिया पहले भी चल चुकी है, लेकिन कोरोना काल के चलते इसे बीच में स्थगित कर दिया गया था। एक बार फिर से वाहन स्वामियों को मौका दिया गया है। विभाग की माने तो अब 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके वाहनों में सीएनजी किट नहीं लगाए जाएंगे। एआरटीओ सतेंद्र यादव ने बताया कि 15 वर्ष पुराने वाहनों को नोटिस जारी की जा चुकी है। समय से वह नवीनीकरण नहीं कराएंगे तो उनके वाहनों का पंजीयन निलंबित होगा इसके बाद भी नहीं आए तो पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा।