कोविड-19 के बीच रैलियों की अनुमति देने पर मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ चुनाव आयोग (ईसी) शनिवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ईसी ने हाईकोर्ट की टिप्पणी को ‘अनावश्यक, उपेक्षाजनक और अपमानजनक’ बताया। हाईकोर्ट ने कहा था कि कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए ईसी ‘इकलौता ज़िम्मेदार’ है और अधिकारियों पर हत्या के आरोपों में केस दर्ज किया जाना चाहिए।