उमरिया : उमरिया जिला अपर कलेक्टर न्यायालय उमरिया के पीठासीन अधिकारी अशोक ओहरी द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का पालन नही होने पर प्रतिष्ठान अग्रवाल स्वीट्स बिरसिंहुपर पाली पर एक लाख रूपये का जुर्माना किया गया है। बताया गया है कि 5 अगस्त 2019 को दोपहर 4 बजे नमूना एवं निरीक्षण हेतु अनावेदक के प्रतिष्ठान अग्रवाल स्वीट्स पाली में उपस्थित हुए तथा प्रतिष्ठान में रखे दूध एवं पेड़ा के अवमानक होने की आशंका पर मानक स्तर की जांच हेतु नमूना लेकर नमूने के पैकेट पर अभिहित अधिकारी उमरिया द्वारा हस्ताक्षरित कर नमूना खाद्य विश्लेषक द्वारा राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया जिसमें खाद्य विश्लेषक राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल के प्रतिवेदन में खोवा व पनीर का नमूना अवमानक पाये जाने से अविहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन उमरिया ने 14 दिसंबर 2020 को अपर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया
जिसकी खाद्य नमूना रिपोर्ट में दूध व पेड़ा अवमानक प्राप्त हुये है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (पप) व सहपठित धारा 51 के प्रावधानों के अनुसार अनावेदक पूरन अग्रवाल पिता रामसेवक अग्रवाल निवासी बिरसिंहपुर पाली जिला उमरिया पर एक लाख रूपये मात्र की शस्ति अधिरोपित की जाती है।