आज दिनाँक-04.08.2022 को जिलाधिकारी पुलकित खरे की अध्यक्षता में गांधी सभागार पीलीभीत में 75वां आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत बाल तस्करी से आजादी विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन में किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रगति गुप्ता के द्वारा किया गया।
जिसमे NCPCR से प्रशान्त द्विवेदी द्वारा बॉडर एरिया से जुड़े जिलों में हो रही बाल तस्करी से बचाव के उपाय एवं रोकथाम करने के महत्वपूर्ण बिंदुओ के बारे में विस्तार से बताया उनके द्वारा बताया गया कि बाल तस्करी में बच्चे के लिए शुरूआती एक घंटा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बच्चे को रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों से वाहनों के माध्यम से बॉडर एरिया बाहर निकाला जा सकता, इसमें पुलिस विभाग का सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। पुलिस विभाग द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर अनाउंस करवाया जाना चाहिये, साथ पुलिस द्वारा तुरंत कार्यवाही करनी चाहिये।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता शशांक शेखर द्वारा बाल तस्करी से सम्बंधित कानूनों के बारे विस्तार से जानकारी देते हुए पॉक्सो एक्ट, बाल विवाह, बाल श्रम अधिनियम, मानव तस्करी (निषेध) अधिनियम 1956, prevention of begging Act 1986, Right to education Act, के बारे में जानकारी दी। साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि अक्सर घरों में देखा जाता है कि बच्चों में पुलिस की भूमिका को गलत तरीके से दर्शाया जिस से बच्चों में भय बन जाता है इसी के तहत परियोजना मेरा कानून मेरा दोस्त के अंतर्गत बच्चो को पुलिस की भूमिका को सकारात्मक बताना चाहिए जिससे बच्चे पुलिस को अपना मित्र समझ सके और अपनी समस्या खुल के बता सके।
कार्यशाला में ए0डी0एम0 सूरज यादव, सी0 ओ0 सीटी0 सुनील दत्त, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, बाल कल्याण अध्यक्ष व सदस्य, जे0जे0बी0 सदस्य, चाईल्डलाइन, सभी थानों से सम्बंधित अधिकारी व कर्मचारी, वन स्टॉप सेंटर, महिला शक्ति केंद्र, डी0सी0पी0यू0 से अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
सवांददाता : रामगोपाल कुशवाहा