Monday, 14 September 2026 | 10:46 PM
India

पीलीभीत:मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के बाद थाना पूरनपुर पर पंजीकृत अभियोग में एक आरोपी को 03 वर्ष के कारावास व 03 हजार रुपये के अर्थदंड की सुनाई सजा।

पीलीभीत: घटना के संबंध में वादी द्वारा तहरीर के आधार पर थाना पूरनपुर मुकदमा अपराध संख्या 635/2016 धारा 452/376/511/506 भादवि पंजीकृत कराया। गहन विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य एवं सबूत के साथ अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामस्वरूप नि0 ग्राम दिलावरपुर थाना पूरनपुर, का चालान माननीय न्यायालय कर दिनां
Share:
पीलीभीत:मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के बाद थाना पूरनपुर पर पंजीकृत अभियोग में एक आरोपी को 03 वर्ष के कारावास व 03 हजार रुपये के अर्थदंड की सुनाई सजा।
Read in your preferred language.

पीलीभीत: घटना के संबंध में वादी द्वारा तहरीर के आधार पर थाना पूरनपुर मुकदमा अपराध संख्या 635/2016 धारा 452/376/511/506 भादवि पंजीकृत कराया। गहन विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य एवं सबूत के साथ अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामस्वरूप नि0 ग्राम दिलावरपुर थाना पूरनपुर, का चालान माननीय न्यायालय कर दिनांक 04.04.2016 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया। माननीय न्यायालय ए0एस0जे0 / एफ0टी0सी0(डब्लूय.पी.) पीलीभीत में पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी से विचारण की कार्यवाही संपन्न हुई और विचारण के दौरान पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में उपलब्ध कराए गए साक्ष्य एवं सुबूत के आधार पर माननीय न्यायालय ए0एस0जे0 / एफ0टी0सी0(डब्लूय.पी.) पीलीभीत द्वारा दिनांक 24.11.2022 को धारा 452/354/506 भादवि0 में दोष सिद्ध अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार उपरोक्त को धारा 452/354/506 भादवि के तहत 03 वर्ष कारावास व 03 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया व धारा 376 भादवि0 में दोषमुक्त किया गया।