Monday, 14 September 2026 | 10:51 PM
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फर्रुखाबाद: 20-21 फरवरी को परिवहन कार्यालय में लगेगा परिवहन मेला, एकबारीय कर व्यवस्था की दी जाएगी जानकारी

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 17 फरवरी 2026 वाहन स्वामियों को नई कर व्यवस्था की जानकारी देने तथा कर जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 20 और 21 फरवरी 2026 को सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय परिसर में परिवहन मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले का समय प्रातः 10 बजे से सायं 3 बजे तक निर्धारित किय
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फर्रुखाबाद: 20-21 फरवरी को परिवहन कार्यालय में लगेगा परिवहन मेला, एकबारीय कर व्यवस्था की दी जाएगी जानकारी
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फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 17 फरवरी 2026 वाहन स्वामियों को नई कर व्यवस्था की जानकारी देने तथा कर जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 20 और 21 फरवरी 2026 को सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय परिसर में परिवहन मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले का समय प्रातः 10 बजे से सायं 3 बजे तक निर्धारित किया गया है।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि दिनांक 30 जनवरी 2026 से किराये या पारिश्रमिक पर संचालित दोपहिया मोटरसाइकिल, तिपहिया मोटर कैब, मैक्सी कैब, प्रयोजन यान, माल वाहन तथा राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्वाधीन सार्वजनिक सेवायानों के लिए उ.प्र. मोटरयान कराधान अधिनियम में संशोधन कर एकबारीय कर (वन-टाइम टैक्स) की व्यवस्था लागू की गई है। यह व्यवस्था तकनीकी रूप से वाहन पोर्टल पर भी लाइव हो चुकी है।

परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना के अनुसार निर्धारित प्रमुख दरें इस प्रकार हैं—

तिपहिया मोटर कैब पर यान मूल्य का 7 प्रतिशत।

10 लाख रुपये तक मूल्य वाली मोटर कैब/मैक्सी कैब पर 10.50 प्रतिशत।

10 लाख रुपये से अधिक मूल्य वाली मोटर कैब/मैक्सी कैब पर 12.50 प्रतिशत।

3000 किलोग्राम तक सकल भार वाले माल वाहनों पर 3 प्रतिशत।

3000 से 7500 किलोग्राम तक सकल भार वाले माल वाहनों पर 6 प्रतिशत।

पूर्व से पंजीकृत वाहनों के लिए एकबारीय कर की गणना करते समय प्रत्येक वर्ष के कर पर 8 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जो अधिकतम 75 प्रतिशत तक सीमित रहेगी।

अधिकारियों ने बताया कि परिवहन मेले में वाहन स्वामियों को नई कर व्यवस्था की विस्तृत जानकारी देने के साथ-साथ कर जमा कराने की भी व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिससे वाहन मालिकों को बार-बार कर भुगतान की प्रक्रिया से राहत मिल सके।