फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज) 28 सितंबर 2026 पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशन में अपराधियों को न्यायालय से अधिकतम सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी किए जाने के क्रम में फतेहगढ़ पुलिस को सफलता मिली है।
थाना मऊदरवाजा क्षेत्र निवासी सुदीप पुत्र लालाराम, निवासी मोहल्ला हाता इस्लाम खां, भीकमपुर, थाना मऊदरवाजा, जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध दो अलग-अलग अभियोग पंजीकृत थे।
पहले मामले में मु0अ0सं0 128/2023, वाद संख्या 536/2026, धारा 379/413 भादवि, थाना मऊदरवाजा में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के बाद पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
इस मामले में फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार एवं कोर्ट मोहर्रिर द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। परिणामस्वरूप एडीजे-03 न्यायालय द्वारा 28 सितंबर 2026 को अभियुक्त सुदीप को दोषसिद्ध करते हुए 4 वर्ष के कारावास तथा ₹1,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
वहीं दूसरे मामले में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 281/2023, वाद संख्या 4501/2024, धारा 224 भादवि, थाना मऊदरवाजा में मुकदमा दर्ज था। विवेचना पूर्ण होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। इस मामले में भी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एडीजे-03 न्यायालय ने 28 सितंबर 2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
पुलिस के अनुसार दोनों मामलों में प्रभावी पैरवी के लिए अभियोजन पक्ष और पुलिसकर्मियों ने लगातार प्रयास किया।
प्रभावी पैरवी में शामिल अधिकारी/कर्मचारी:
एडीजीसी — श्री अनुज प्रताप सिंह
एडीजीसी — श्री संजीव कुमार पाल
कोर्ट मोहर्रिर — हे0का0 हरबेन्द्र सिंह
पैरोकार — का0 गुलाम गौस