फर्रुखाबाद: गैंगेस्टर एक्ट और हत्या के मामले में अपराधियों को सजा, पुलिस की प्रभावी पैरवी रंग लाई।

फर्रूखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 26 सितम्बर 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक लखनऊ के निर्देशन में अपराधियों को कठोर सजा दिलाने हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत फर्रुखाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम, मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष और कोर्ट पैरोकारों के अथक प्रयास से दो अलग-अलग मामलों में अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर अदालत ने कठोर दंड सुनाया।

पहला मामला: गैंगेस्टर एक्ट

थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र के मु0अ0स0 102/2004, वाद संख्या 438/2025, धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में अभियुक्त 1. ऋषीपाल पुत्र अतिराज सिंह तथा 2. शिवसरन पुत्र हरीराम, निवासी शेखपुर खजुरी, जनपद फतेहगढ़, को न्यायालय ने दोषसिद्ध करार दिया।

विशेष गैंगेस्टर एक्ट कोर्ट फर्रुखाबाद ने दोनों अभियुक्तों को 02 वर्ष 06 माह का कठोर कारावास एवं ₹5,000-₹5,000 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

एडीजीसी: श्री शैलेश कुमार

कोर्ट मोहर्रिर: हे0का0 राजेश कुमार

पैरोकार: का0 गुलाम गौस

दूसरा मामला: हत्या व साजिश (धारा 302, 120-बी भादवि)

थाना नवाबगंज के मु0अ0स0 121/2002, वाद संख्या 350/2003, में अभियुक्त आनन्द कुमार पुत्र स्व. रामस्वरूप द्विवेदी निवासी सिरौली, थाना नवाबगंज पर हत्या व षड्यंत्र का मुकदमा चल रहा था। पुलिस की विवेचना व प्रभावी पैरवी के बाद विशेष न्यायालय एडीजे-08, फर्रुखाबाद ने अभियुक्त को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास एवं ₹25,000 का अर्थदण्ड से दंडित किया।

एडीजीसी: श्री अभिषेक कुमार सक्सेना

कोर्ट मोहर्रिर: म0 हे0का0 अलका

पैरोकार: का0 कृष्णबीर

पुलिस की सख्ती और प्रभावी पैरवी

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के स्पष्ट निर्देश थे कि अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाने हेतु थाना प्रभारियों और पैरोकारों को पूरी गंभीरता से कार्यवाही करनी होगी। फर्रुखाबाद पुलिस टीम ने इसी दिशा में कार्य करते हुए प्रभावी पैरवी कर इन दोनों मामलों में अपराधियों को दोषसिद्ध कराया।

इस सफलता से फर्रुखाबाद पुलिस और अभियोजन पक्ष का मनोबल बढ़ा है तथा अपराधियों में कानून का खौफ और गहरा हुआ है।