Thursday, 24 September 2026 | 7:56 AM
उत्तर प्रदेश

फर्रुखाबाद:अहमदपुर देवरिया की राशन दुकान का अनुबंध निरस्त, महिला कोटेदार व पुत्र के खिलाफ FIR

फर्रुखाबाद के विकास खण्ड कमालगंज की ग्राम पंचायत अहमदपुर देवरिया में निलंबित उचित दर विक्रेता मीना देवी की राशन दुकान का अनुबंध निरस्त कर दिया गया। जांच में सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी/डायवर्जन और वितरण संबंधी अनियमितताओं का मामला सामने आने पर मीना देवी व उनके पुत्र अंकित कटियार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत FIR दर्ज कराई गई है।
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फर्रुखाबाद:अहमदपुर देवरिया की राशन दुकान का अनुबंध निरस्त, महिला कोटेदार व पुत्र के खिलाफ FIR
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फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज) 23 सितंबर 2026 ग्राम पंचायत अहमदपुर देवरिया, विकास खण्ड कमालगंज, तहसील सदर में उचित दर दुकान से संबंधित शिकायत की जांच के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पूर्ति निरीक्षक, सदर द्वारा मौके पर पहुंचकर की गई जांच में निलंबित उचित दर विक्रेता श्रीमती मीना देवी के विरुद्ध खाद्यान्न की कालाबाजारी/डायवर्जन तथा दुकान एवं वितरण संबंधी अनियमितताओं का मामला सामने आया।

जांच के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुदानित खाद्यान्न में गेहूं 40.611 कुंतल, चावल 65.149 कुंतल, बाजरा 34.400 कुंतल तथा चीनी 29 किलोग्राम आदि के संबंध में अनियमितता पाई गई। आरोप है कि नाजायज लाभ कमाने के उद्देश्य से खाद्यान्न का कालाबाजारी/डायवर्जन किया गया।

जिलाधिकारी के अनुमोदन आदेश दिनांक 22 सितंबर 2026 के अनुपालन में ग्राम पंचायत अहमदपुर देवरिया की उचित दर दुकान का अनुबंध पत्र निरस्त कर दिया गया। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत थाना कोतवाली जहानगंज में निलंबित उचित दर विक्रेता मीना देवी तथा उनके पुत्र अंकित कटियार पुत्र स्व. रामनेरश, निवासी ग्राम पंचायत अहमदपुर देवरिया, के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि राशन कार्डधारकों को नियमानुसार आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित करें। खाद्यान्न वितरण में अनियमितता अथवा किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित उचित दर विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।