पीलीभीत में दलित दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में युवक को उम्रकैद

दलित दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष सत्र न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) महेशानंद झा ने दोषी पाते हुए 1.10 लाख रुपये अर्थ दंड सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अर्थ दंड की धनराशि जमा होने पर 75 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है।

थाना जहानाबाद क्षेत्र के ग्रामीण ने पुलिस अधीक्षक को एक जुलाई 2016 को प्रार्थना देकर कहा कि वह गरीब मजदूर व्यक्ति है, वह अन्य जगह पर मजदूरी करता है घर पर उसका बड़ा पुत्र व उसके बच्चे व उसकी नाबालिग पुत्री (पीड़िता) जो मानसिक रूप से कमजोर और दिव्यांग है, को 24 जून 2016 को नौ बजे सुबह उसके घर के सामने रहने वाला हरचरन ले गया और दुष्कर्म किया। शिकायतकर्ता का भाई व बच्चे आ रहे थे। उन्होंने घटना देखी उसे पकड़ने की कोशिश की तो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए धमकी दी कि किसी को बताया तो जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद गांव में पंचायत हुई। इसमें गांव के लोगों के सामने हरचरन ने घटना करने की बात कबूल की।

थाना जहानाबाद में तहरीर दी, पर कोई कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर थाना जहानाबाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। पत्रावली का अवलोकन व दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी मनीषा सिंह ने की।

घर में घुसकर तमंचे के बल पर महिला से सामूहिक दुष्कर्म
बरखेड़ा के घर में सो रही महिला से एक युवक ने अपने तीन साथियों के साथ तमंचे के बल पर सामूहिक दुष्कर्म किया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने चार लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली है। थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली महिला ने बताया कि 18 सितंबर को वह अपने घर में सो रही थी। रात करीब 11 बजे राधेश्याम, सुंदरलाल अपने दो अन्य साथी थाना गजरौला क्षेत्र के गांव इटौरिया निवासी दिनेश व कस्बे के रहने वाले पप्पूलाल के साथ घर में घुस आया। दिनेश ने तमंचा महिला के सीने पर रख दिया और पास में सो रहे पुत्र पर पप्पूलाल को भी कब्जे में ले किया। युवकों ने महिला के साथ बारी-बारी दुष्कर्म किया। युवकों ने धमकी दी कि अगर कहीं शिकायत की तो तेरे पुत्र को जान से मरवा देंगे।

यहां बता दें कि महिला के पति ने 10 अगस्त को लूटपाट करने के संबंध में थाना बरखेड़ा में एक प्रार्थना पत्र दिया था। इसका बदला लेने के लिए आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। महिला ने मामले की तहरीर कई बार थाना बरखेड़ा में दी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। अब न्यायालय के आदेश पर पर पुलिस ने राधेश्याम, सुंदरलाल और थाना गजरौला के दिनेश व पप्पू के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी समेत गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

कोर्ट के आदेश पर झोलाछाप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
बरखेड़ा में पौटा के रहने वाले अन्ने पुत्र छोटे ने न्यायालय में दिए प्रार्थनापत्र में कहा था कि उसका पुत्र वाजिद बवासीर से परेशान था। उसने गांव के ही झोलाछाप सुजीत मालिक को दिखाया। गलत ऑपरेशन करने से बेटे की तबीयत बिगड़ गई। इस पर उसने सुजीत से ऑपरेशन के नाम पर लिए 20 हजार रुपये वापस मांगे। सुजीत ने उसे पीट दिया। पुलिस ने मामले में कोेई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने अब कोर्ट के आदेश पर झोलाछाप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।