पीलीभीत में चरस के आरोपी को दो वर्ष की सजा

पीलीभीत में विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस, एक्ट) चंद्र मोहन मिश्र ने चरस रखने के आरोपी को दोषी पाते हुए दो वर्ष की सजा व पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

थाना जहानाबाद में तैनात उपनिरीक्षक राजेश कुमार 19 अगस्त, 2016 को ग्राम उमरसड के मुश्ताक को 300 ग्राम अवैध चरस सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विवेचना के दौरान आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कई गवाह पेश किए। वहीं आरोपित ने खुद को निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों की सुनवाई और पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता (अपराध) रवि गंगवार व संजय पांडे ने की।