आठ साल पुराने दोहरे हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश छांगुर राम ने ग्राम अंडाह निवासी छह अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। सभी पर जुर्माना भी डाला गया है। तीन अभियुक्त हत्या के साथ ही आयुध अधिनियम में भी दंडित किए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता विमल कुमार वर्मा ने की।
अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा देवकी नंदन ने थाना दियोरियाकलां में तहरीर देकर बताया कि उसके गांव अंडाह में छह मार्च 2015 को होली का त्योहार संपन्न होने के बाद शाम करीब सात बजे चौपाई होलिका दहन स्थल से शुरू हुई। जिसमें गांव के काफी लोग सम्मिलित थे।
उसी में कतलू उर्फ कल्लू उर्फ भानुप्रताप पुत्र नन्हेलाल भी था। गांव के ही केदारनाथ, उसके पुत्र अरविंद, गांव के ही मुनेंद्रपाल, केशव, राहुल ने कतलू से डांस करने के लिए कहा। इस पर इनकार कर कतलू अपने घर चला गया। इसी बात पर आरोपी अपने साथी राजनीश के साथ बंदूक, तमंचा लाठी डंडे लेकर घर के पास आकर कतलू को घेर मारपीट करने लगे। केदारनाथ के पास लाइसेंसी बंदूक, अरविंद व केशव के पास तमंचा था।
सभी ने हमला कर केदारनाथ के उकसाने पर फायर किए। जिसमें कतलू घायल होकर गिर पड़ा। उसे बचाने के लिए वेदप्रकाश पुत्र चेतराम आया तो केदारनाथ ने बंदूक से फायर कर दिया। अन्य आरोपी भी हमला करते रहे। कतलू उर्फ कल्लू और वादी के चाचा वेदप्रकाश की घटना में मौत हो गई। इस घटना को गांव के तमाम लोगों ने देखा। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शवों का पोस्टमार्टम कराया।
विवेचना के बाद आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की गई। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश छांगुर राम की अदालत में हुई। दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली का परिशीलन करने के बाद न्यायालय ने छह अभियुक्त केदारनाथ, अरविंद, केशव, मुनेंद्र, राहुल और रजनीश को कतलू व वेदप्रकाश की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक को 17 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अभियुक्त केशव व अरविंद को आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए दस वर्ष कैद व सत्रह-सत्रह हजार रुपये अर्थदंड जबकि केदारनाथ को आयुध अधिनियम में दोषी पाते हुए पांच हजार रुपये अर्थदंड और पांच साल की सजा सुनाई।