फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 10 जुलाई 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक, लखनऊ के निर्देशन में अपराधियों को न्यायालय से कड़ी सजा दिलाने के लिए थाना प्रभारियों एवं कोर्ट पैरोकारों को प्रभावी पैरवी हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में जनपद फतेहगढ़ में एक महत्वपूर्ण आपराधिक मामले में फर्रुखाबाद कोतवाली पुलिस, अभियोजन पक्ष, मानीटरिंग सेल एवं कोर्ट स्टाफ के संयुक्त प्रयासों से तीन अपराधियों को दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय ने सजा सुनाई है।
प्रकरण संख्या मु०अ०सं०- 735/2016, वाद सं०- 103/2016 धारा 392, 379, 356, 411 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पंजीकृत था, जिसमें तीन अभियुक्तों –
1. पवन कुमार दुबे पुत्र रविन्द्र कुमार, निवासी पल्ला, कोतवाली फर्रुखाबाद
2. मधुकर उर्फ कुलश्रेष्ठ दुबे पुत्र राजेन्द्र कुमार, निवासी जगतनारायण स्ट्रीट, सधवाडा, कोतवाली फर्रुखाबाद
3. मोहित वर्मा पुत्र दयाल वर्मा, निवासी बूरावाली गली, कोतवाली फर्रुखाबाद के विरुद्ध विवेचना कर आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
प्रभावी पैरवी और निष्पक्ष जांच का परिणाम
फतेहगढ़ पुलिस टीम, मानीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार और कोर्ट मोहर्रिर की टीम ने इस प्रकरण में लगातार समर्पण भाव से कार्य किया। विशेष रूप से डीजीसी श्री अनुज प्रताप सिंह, कोर्ट मोहर्रिर बन्टी कुमार व पैरोकार धर्मेन्द्र कुमार ने न्यायालय में मुकम्मल पैरवी करते हुए अभियुक्तों को दोष सिद्ध कराते हुए सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
न्यायालय का निर्णय
मा० एडीजे-03, कोर्ट फर्रुखाबाद ने दिनांक 10 जुलाई 2025 को सभी तीनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 03-03 वर्ष के कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
पुलिस विभाग का सराहनीय कार्य
इस फैसले से स्पष्ट होता है कि फर्रुखाबाद पुलिस और अभियोजन विभाग अपराधियों के विरुद्ध सशक्त कार्रवाई एवं न्याय दिलाने के लिए पूरी तत्परता से कार्य कर रहे हैं। यह निर्णय आमजन में कानून के प्रति विश्वास को और अधिक मजबूत करता है।
