मैनपुरी में दो वर्ष के मासूम बालक से कुकर्म करने वाले दोषी को 20 साल की सजा, 11 हजार का जुर्माना भी लगा

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दो साल पहले बालक से कुकर्म करने वाले को मुकदमे की सुनवाई के बाद स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने 20 साल की सजा सुनाई है। उस पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।

थाना कुर्रा क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला एक आठ साल का बालक 20 मार्च 2023 को घर के बाहर खेल रहा था। बालक को गांव का ही रहने वाला लल्लन धोबी उसको मोबाइल दिखाने के बहाने अपने साथ गांव के बाहर रजबहा किनारे ले गया। उसने बालक के साथ कुकर्म किया। बालक ने घर जाकर अपनी मां से शिकायत की। उसकी मां ने थाना कुर्रा में लल्लन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने बालक का मेडिकल कराने के बाद लल्लन को पकड़कर जेल भेज दिया।

मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, पीडि़त सहित गवाहों ने कुकर्मी केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। विशेष लोक अभियोजक शैलेंद्री राजपूत, अभिषेक गुप्ता की दलीलों तथा गवाही के आधार पर लल्लन को बालक के साथ कुकर्म करने का दोषी पाया गया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने उसको 20 साल की सजा सुनाई है। उस पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

जेल में रहकर लड़ा पूरा मुकदमा
लल्लन को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। उसकी किसी भी अदालत से जमानत मंजूर नहीं हुई। उसको पूरा मुकदमा जेल में रहकर लडऩा पड़ा। बुधवार को निर्णय सुनने के लिए उसको जेल से अदालत में लाया गया। सजा होने पर उसको जेल भेज दिया गया।

पीडि़त को मिलेगी संपूर्ण धनराशि
कुकर्मी लल्लन पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। स्पेशल जज जितेंद्र मिश्रा ने आदेश में लिखा है कि जुर्माने की पूरी धनराशि पीडि़त को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।