पीलीभीत में बालिका से दुष्कर्म की कोशिश करने के दोषी को कोर्ट ने दस वर्ष की सजा से दंडित किया है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा का यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट गीता सिंह ने किया है।
पांच दिसंबर 2020 को एक महिला ने थाना गजरौला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उसकी नाबालिग पुत्री शाम के समय घर के बाहर खेल रही थी। तभी सुरेंद्र कुमार उसकी पुत्री को बहला-फुसला कर अपने घर ले गया और अश्लील हरकतें कीं। बेटी जब वह घर पहुंची तो उसने परिजन को घटना बताई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अनिल शर्मा ने की। अभियोजन पक्ष ने पीड़िता की मां समेत कई गवाह न्यायालय में पेश किए। वहीं, आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया। न्यायालय ने दोनों ओर से तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किया।