पीलीभीत में बालक की हत्या के मामले में किशोर को दस साल की सजा

पीलीभीत में पांच वर्ष पूर्व बालक की हत्या करने के मामले में किशोर अपचारी को अपर सत्र न्यायाधीश (पास्को एक्ट) छांगुर राम ने दोषी पाते हुए दस हजार रुपये अर्थदंड सहित दस वर्ष की सजा सुनाई है।

थाना दियोरिया में रामपाल ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि 12 दिसंबर 2018 को उसका 10 वर्षीय पुत्र राजीव गांव के कुछ बच्चे व महिलाओं के साथ पत्ते व लकड़ी बीनने गया था। शाम तक राजीव वापस नहीं आया तो पत्नी ने साथ में गई ममता रानी से पूछताछ की। ममता ने बताया कि पुत्र को गांव का अजयपाल अपने साथ यूकेलिप्टस की बगिया में लेकर गया है। उसने गांव के लोगों के साथ तलाश किया तो माला नदी के किनारे सुंदरलाल की बगिया में राजीव का शव मिला।

शिकायत पर पुलिस ने अजयपाल के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर नामजद किशोर अपचारी को वाद विवेचना में दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाह न्यायालय में पेश किए गए। वहीं अपचारी ने खुद को निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद किशोर अपचारी को दोषी पाते हुए दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक रोहित कुमार शुक्ला ने की।