पीलीभीत में धोखाधड़ी के मामले में दोषी को छह माह की सजा

पीलीभीत में धोखाधड़ी कर पट्टे की जमीन का सौदा कर 1.80 लाख रुपये हड़पने और चेक बाउंस के मामले में अपर सिविल जज ज्योति प्रकाश सिंह ने दोषी परिमल सरकार को छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

न्यूरिया कॉलोनी ठाकुर नगर निवासी भवतोष ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उसके मोहल्ले का ही अभियुक्त परिमल सरकार न्यूरिया कॉलोनी उत्तरी सहराई में प्लॉटिंग कर रहा था। अभियुक्त ने उससे 20 दिसंबर 2020 को एक प्लॉट का सौदा किया। बतौर बयाना 1.80 लाख रुपये नकद ले लिए। बाद में पता चला कि जमीन पट्टे की है। अभियुक्त उस प्लॉट का बैनामा कर ही नहीं सकता।

इस पर भवतोष ने रुपये वापस मांगे तो वह टाल-मटोल करने लगा। दबाव बनाने पर उसने 1.80 लाख का चेक दे दिया, जो बाउंस हो गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद विवेचना करके परमिल सरकार के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता रजी हुसैन ने की।