फर्रुखाबाद में धारा-163 लागू, 11 फरवरी 2026 तक सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी।

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 17 दिसंबर 2025 आगामी त्योहारों, विभिन्न महापुरुषों की जयंती, धार्मिक आयोजनों तथा परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं सकुशल सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी फर्रुखाबाद आशुतोष कुमार द्विवेदी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 की धारा-163 के अंतर्गत जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होकर 11 फरवरी 2026 तक लागू रहेगा, जब तक राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे निरस्त न किया जाए।

जिलाधिकारी ने बताया कि 23 दिसंबर 2025 को चौधरी चरण सिंह जन्मदिवस, 24 व 25 दिसंबर को क्रिसमस ईव व क्रिसमस डे, 27 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जयंती, 1 जनवरी 2026 को नववर्ष, 3 जनवरी को हजरत अली जन्मदिवस, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 23 जनवरी को बसंत पंचमी, 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्मदिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 1 फरवरी को संत रविदास जयंती, 4 फरवरी को शबे बरात सहित अन्य अवसरों और परीक्षाओं के दृष्टिगत साम्प्रदायिक सौहार्द एवं जनशांति बनाए रखना आवश्यक है।

प्रमुख प्रतिबंध व निर्देश

आदेश के तहत सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दंडनीय होगा। सरकारी ड्यूटी पर लगे अधिकारियों तथा सिख धर्म के अनुयायियों (धार्मिक कर्तव्य के तहत) को छोड़कर कोई भी व्यक्ति घातक हथियार, आग्नेयास्त्र या विस्फोटक सामग्री सार्वजनिक स्थानों पर लेकर नहीं चलेगा। जिले में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, बिना अनुमति सभा या जुलूस निकालने पर रोक रहेगी, हालांकि शादी-विवाह, मृत्यु संबंधी तथा धार्मिक कार्यक्रमों को इससे छूट दी गई है।

अफवाह फैलाने, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सामग्री का प्रसार, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या द्वेषपूर्ण टिप्पणी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्ट्रेट व तहसील मुख्यालयों के 100 मीटर के दायरे में बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। अवैध रूप से ईंट, पत्थर या अन्य सामग्री का संग्रह, खुले में मांस-मछली की बिक्री, प्लास्टिक-पॉलीथीन का उपयोग तथा नियमों के विरुद्ध लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।

परीक्षाओं को लेकर विशेष सख्ती

परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक रहेगी। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में पांच या अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना प्रतिबंधित होगा तथा फोटोस्टेट मशीनें बंद रहेंगी। नकल कराने वाले तत्वों, धमकी देने या अव्यवस्था फैलाने वालों के विरुद्ध त्वरित एवं कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आदेशों का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे कानून का पालन करें, शांति एवं सौहार्द बनाए रखें और प्रशासन को सहयोग प्रदान करें।