फर्रूखाबाद में दो मामलों में अपराधियों को सजा, पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी का नतीजा।

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 13 अगस्त 2025 पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत फर्रूखाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रभावी पैरवी और सुनियोजित प्रयासों से दो अलग-अलग मामलों में अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर न्यायालय ने कठोर सजा सुनाई।

पहला मामला – गैंगस्टर एक्ट

थाना कोतवाली फर्रूखाबाद क्षेत्र के मोहल्ला खटकपुरा इज्जत खाँ निवासी अभियुक्त मोहम्मद फहीम पुत्र मोहम्मद जहीर के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 861/2010, वाद संख्या 263/2025, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत था। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष एवं कोर्ट पैरोकारों के अथक प्रयास से 13 अगस्त 2025 को मा० स्पेशल गैंगस्टर एक्ट न्यायालय, फर्रूखाबाद ने अभियुक्त को दोष सिद्ध कर 3 वर्ष का कठोर कारावास और ₹5,000 अर्थदंड की सजा सुनाई।

इस मामले में एडीजीसी श्री शैलेश कुमार सिंह, कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 राजेश कुमार और पैरोकार का0 धर्मेन्द्र कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

दूसरा मामला – हत्या का अपराध

थाना जहानगंज क्षेत्र के दान मंडी निवासी अभियुक्तगण — 1. मुन्नू पुत्र नत्थूलाल, 2. सोवरन पुत्र मुन्नू, और 3. हसंना उर्फ कमलेश पुत्र मुन्नू — के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 179/2014, वाद संख्या 87/2015, धारा 304, 323, 504 भादवि पंजीकृत था।

विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय को भेजा गया और 13 अगस्त 2025 को मा० एडीजे-04 न्यायालय, फर्रूखाबाद ने अभियुक्तगण को दोष सिद्ध करते हुए प्रत्येक को 10 वर्ष का कारावास और ₹17,000 अर्थदंड से दंडित किया।

इस मामले में एडीजीसी श्री श्रवण कुमार, कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 हरबेन्द्र सिंह और पैरोकार हे0का0 नरेन्द्र सिंह का अहम योगदान रहा।

पुलिस महानिदेशक के निर्देशों के तहत ऐसे अभियानों का उद्देश्य अपराधियों को कड़ी सजा दिलाकर अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाना है। यह सफलता फर्रूखाबाद पुलिस और अभियोजन टीम की सक्रियता एवं समर्पण का परिणाम है।