जिला समाज कल्याण अधिकारी डाॅ0 प्रज्ञा पाण्डेय ने समस्त उपजिलाधिकारी एवं समस्त खण्ड विकास अधिकारियों से माह अगस्त, 2023 में तहसील स्तर पर आयोजित होने वाले तहसील दिवसों में समस्त पेंशन योजनाओं के लाभ से वंचित व्यक्तियों के चिन्हीकरण हेतु कैम्प/शिविर लगाये जाने हेतु समुचित व्यवस्था/आवश्यक कार्यवाही कराने के लिए कहा है, जिससे पेंशन योजनाओं के लाभ से वंचित/छूटे हुये पात्र व्यक्तियों को शासन की मंशानुरूप शत-प्रतिशत पेंशन योजनाओं से नियमानुसार लाभान्वित कराया जा सके। वृद्धावस्था पेंशन/पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन)/दिव्यांगजन भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांगजन पेंशन) योजनान्तर्गत लाभार्थियों की पात्रता की अनिवार्य शर्तें निम्नवत है
1-वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्रता की अनिवार्य शर्तें निम्नवत् हैंः-
- लाभार्थी की आयु/उम्र आधार कार्ड के अनुसार 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिये।
- शहरी क्षेत्र में लाभार्थी की वार्षिक आय रू0 56460.00 एवं ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय रू0 46080.00 से अधिक नही होनी चाहिये।
- लाभार्थी को राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना से पेंशन या आर्थिक सहायता न मिल रही हो।
- वृद्धावस्था पेंशन के अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्त्योदय अन्य योजना एवं पात्र गृहस्थी योजना के लिये पात्र होना आवश्यक है।
2-दिव्यांगजन भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांगजन पेंशन) हेतु पात्रता की
अनिवार्य शर्तें निम्नवत् हैंः-
- लाभार्थी की आयु 18 वर्ष अथवा उसके अधिक होनी चाहिये।
- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत 40 प्रतिशत या उससे अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- शहरी क्षेत्र में लाभार्थी की वार्षिक आय रू0 56,460.00 एवं ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय रू0 46,080.00 से अधिक नही होनी चाहिये।
- लाभार्थी को किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नही होना चाहिये।
- कुष्ठावस्था पेंशन योजनान्तर्गत किसी भी आयु वर्ग एवं 1-100 प्रतिशत की सीमा तक के दिव्यांगजन पात्र माने जाते हैं।
- दिव्यांगजन पेंशन के अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्त्योदय अन्य योजना एवं पात्र गृहस्थी योजना के लिये पात्र होना आवश्यक है।
- ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत दिव्यांगजनों को ग्राम पंचायत प्रस्ताव/कार्यवाही की नकल की प्रमाणित प्रति होना अनिवार्य है।
नोटः- आवेदन पत्र sspy-up.gov.in पर आनलाइन आवेदन कर हार्डकाॅपी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, प्रयागराज के कार्यालय में उपलब्ध करानी होती है।
3-विधवा पेंशन हेतु पात्रता की अनिवार्य शर्तें निम्नवत् हैंः-
- आवेदिका उत्तर प्रदेश राज्य की स्थायी निवासी हो।
- आवेदिका के पति की मृत्यु हो गयी हो एवं आवेदिका द्वारा पुनर्विवाह न किया गया हो।
- आवेदिका की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
- आवेदिका एवं उसके परिवार की वार्षिक आय समस्त श्रोतों से रूपये 2.00 लाख से अधिक नही होनी चाहिये।
- आवेदिका को राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना से पेंशन न प्राप्त हो रही हो।
- विधवा पेंशन के अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्त्योदय अन्य योजना एवं पात्र गृहस्थी योजना के लिये पात्र होना आवश्यक है।
द दस्तक 24
प्रभारी पत्रकार तहसील कोरांव प्रयागराज उमाशंकर कुशवाहा 7571974858