पीलीभीत :बिना बैक लाइट, रिफ्लेक्टर इंडिकेटर वाहनों का नहीं होगा संचालन, ओवर हाइट ओवर लोडिंग पर वाहन पकड़े जाने पर संबंधित गन्ना सेंटर पर की जायेगी कार्यवाही।

पीलीभीत जिलाधिकारी श्री पुलकित खरे की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति पीलीभीत कि वर्ष 2021 में चतुर्थ बैठक कल देर शाम गांधी सभागार में का आयोजन किया गया। बैठक में गन्ना वाहनों के सुरक्षित एवं सुचारु परिवहन को सुनिश्चित करने हेतु तथा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मॉडिफाइड साइलेंसर युक्त वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई कराने हेतु निर्धारित की गई थी। बैठक में एआरटीओ अमिताभ राय द्वारा अवगत कराया गया कि गन्ना परिवहन करने वाले वाहनों में गन्ना उनकी ऊंचाई से 3 फीट एवं डाली से 3 फीट अधिक लदान ना हो, उन्होंने अवगत कराया कि जनपद में रेलवे लाइन इलेक्ट्रिकल होने से टनकपुर एवं मझोला मार्ग को छोड़कर अन्य मार्गों पर रेलवे के बैरियर स्थापित हो गए हैं जिनसे ओवर लाइट की समस्या का लगभग 60 प्रतिशत निदान हो चुका है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि जिन मार्गों पर रेलवे के बैरियर स्थापित नहीं है उन मार्गों पर जिला प्रशासन की तरफ से बैरियर लगाने हेतु स्थान चिन्हित करना सुनिश्चित करें ताकि 15 दिन के अंदर उन पर बैरियर लगा दिए जाएं व ओवरहाइट की समस्या का पूर्णतया निदान हो जाए। शहर में गन्ना वाहनों के एल एच शुगर फैक्ट्री में प्रवेश एवं निकासी का समय रात्रि 7ः00 बजे से प्रातः 7ः00 बजे तक एवं शाम 4ः00 से 5ः00 बजे तक केवल ट्रालीयों को आवागमन की अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त गन्ना वाहनों का शहर में नो एंट्री रहेगी नो एंट्री के समय पर गन्ना फैक्ट्रियां शहर के बाहर अपने निश्चित यार्ड पर गन्ना वाहनों का ठहराव सुनिश्चित कराएंगे। जिलाधिकारी ने चीनी मिल प्रबंधकों से यातायात वॉलिंटियर की सूची उनके कार्यस्थल के साथ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए एवं प्रत्येक चीनी मिल में तीन लोगों की कमेटी बनाकर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिये गये कि कोई भी वाहन बिना बैक लाइट रिफ्लेक्टर इंडिकेटर के संचालन नहीं होगा, ओवर हाइट ओवर लोडिंग पर पकड़े जाने पर संबंधित गन्ना सेंटर पर कार्यवाही की जाएगी, मॉडिफाइड साइलेंसर के संबंध में निर्देश जारी करते हुए दोपहिया वाहनों की वर्कशॉप विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर मॉडिफाइड साइलेंसर की उपलब्धता की जांच कराई जाए तथा पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाए विगत सप्ताह पीलीभीत पूरनपुर मार्ग पर सकरिया में हुए सड़क दुर्घटना पर चर्चा करते हुए एआरटीओ द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त मार्ग पर रात्रि में दृश्यता काफी कम हो जाती है तथा दुर्घटना स्थान पर मोड़ पर मंदिर एवं विशाल पीपल होने से वहां पर दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा डीएफओ को पत्र प्रेषित कर छटनी अथवा आवश्यकता होने पर वृक्ष को काटने की कार्रवाई कराने हेतु निर्देशित किया गया उन्होंने यह भी कहा कि मानव जीवन से अनमोल कुछ भी नहीं है तथा हर संभव प्रयास करके हमें मानव जीवन को बचाना ही चाहिए।
एआरटीओ अमिताभ राय द्वारा अवगत कराया गया कि दुर्घटना में घायलों की सहायता करने वाले गुड सेमी रिटर्न की नई परिभाषा के अनुसार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल जैसे ब्रेन हेमरेज मेजर सर्जरी या 3 दिन तक गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती घायलों की सहायता करने वाले व्यक्तियों को गुड सेमी रिटर्न के अंतर्गत उन्हें रू0 5000 की धनराशि से पुरस्कृत किया जा सकेगा जिस पर जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि हमें अधिक अधिक लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि वह दुर्घटना होने पर घायलों की तत्काल सहायता करें तथा उन्हें अस्पताल पहुंचाने में मदद करें ऐसे व्यक्तियों को भले ही वह निर्धारित परिभाषा के अंतर्गत घायलों से उत्तर सामान घायल की भी सहायता कर रहे हैं तो जिला स्तर पर उन्हें सम्मानित करते हुए ऐसे कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रशांत कुमार श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक श्री पवित्र मोहन त्रिपाठी, एआरटीओ प्रशासन श्री वीरेंद्र सिंह, सीओ सिटी श्री सुनील दत्त, बीएसए चंद्रकेश यादव, डीआईओएस प्रतिनिधि, जिला गन्ना अधिकारी समस्त तहसील के सहायक जिला गन्ना अधिकारी एनएचएआई के प्रतिनिधि एन एच के प्रतिनिधि चूक के सहायक अभियंता एआरएम रोडवेज स्कूलों के प्रतिनिधि बस यूनियन के प्रतिनिधि श्री वसीम ईओ नगर पालिका श्री सुरेंद्र प्रताप सहित अन्य उपस्थित रहे।