पीलीभीत : सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना संचालित है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत पूर्व में उत्पादन इकाई हेतु रू0 25 लाख के ऋण को बढाकर रू0 50 लाख एवं सेवा इकाई हेतु रू0 10 लाख को बढाकर रू0 20 लाख कर दिया गया है। योजनान्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्र के लाभार्थी योजना का लाभ ले सकते हैं। शहरी क्षेत्र में सामान्य वर्ग के उद्यमी को 15 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू0 25 प्रतिशत तथा अन्य आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडी जाति, महिला, विकलांग एवं भूतपूर्व सैनिको) को शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत मार्जिन मनी भारत सरकार द्वारा अनुमन्य है। योजनान्तर्गत 03 वर्ष पुरानी इकाई को उत्पादन हेतु रू0 10 लाख द्वितीय ऋण के रूप में एवं सेवा इकाई हेतु रू0 25 लाख तक का ऋण अनुमन्य है। जिस पर 15 प्रतिशत तक मार्जिन मनी अनुमन्य है। योजनान्तर्गत ऑनलाइन www.kviconline.gov.in पर आवेदन कर सकते है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत रू0 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें पूंजीगत ऋण पर सामान्य वर्ग को 04 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग को बिना ब्याज का ऋण बैकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। ब्याज के अन्तर की धनराशि विभाग द्वारा सीधे लाभार्थी के खाते में जमा करने हेतु बैकों को प्रेषित किया जाता है। ऋण आवेदन हेतु हेतु cmego.data-center.co.in पर आवेदन कर सकते है। मुख्यममंत्री माटीकला रोजगार योजना के अन्तर्गत के अन्तर्गत बैकों से 10 लाख का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। जिसके सापेक्ष पूंजीगत ऋण पर 25 प्रतिशत मार्जिन मनी विभाग द्वारा दी जायेगी। योजनान्तर्गत ऑफलाइन आवेदन कर सकते है। आवेदन किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नम्बर 9580503168, 7017467144 पर सम्पर्क कर सकते है।