पीलीभीत दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा संचालित दिव्यांग शादी/विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत विवाह उपरान्त युवक के दिव्यांग होने पर रू0 15,000/- युवती के दिव्यांग होने पर रू0 20,000/- तथा युवक युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35,000/- धनराशि पुरूस्कार स्वरूप प्रदान की जायेगी। पुरूस्कार प्राप्त करने हेतु शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की उम्र 18 कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। आय हेतु हाईस्कूल की अंकतालिका या मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। आय के सम्बन्ध में दम्पत्ति में से कोई भी आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांग प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे कम नही होना चाहिए। ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होगें जिनका विवाह 01 अप्रैल 2020 से अब तक के मध्य मे सम्पन्न हुआ हो तथा विवाह पंजीकरण उपनिबन्धक कार्यालय से होना अनिवार्य है।
दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति वर्तमान वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन ीजजचध्ध्कपअलंदहरंदण्नचेकबण्हवअण्पद पर आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन फार्म भरते समय संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो, समक्ष अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ऑन लाइन करना अनिवार्य है, साथ ही ऑनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिन्ट प्रति एवं वॉछित प्रपत्रों की हार्डकापी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अिधकारी के कार्यालय में जमा करें। अधिक जानकारी के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय कमरा नं0-1, विकास भवन में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।