पीलीभीत 18 नवम्बर 2020/प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के किसानों की आय दो गुना करने की जो रणनीति अपनाई है, उसके तहत किसानों को भरपूर लाभ मिल रहा है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, प्रदेश सरकार इस पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश की मण्डी परिषद द्वारा मण्डी समितियों के माध्यम से प्रदेश सरकार किसानों, लाइसेंसी व्यापारियो, आढ़तियों के हितार्थ कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर उन्हें लाभान्वित कर रही हैं। किसानों कृषि कार्य करने वालों की कृषि कार्य करते समय कोई भी दुर्घटना हो सकती है और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। उसी तरह कृषि उपज के बेचने व मण्डी समिति में हुई दुर्घटना पर किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। किसानों के कल्याणार्थ मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक कल्याणकारी योजना संचालित कर विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत किसानों को लाभान्वित कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना-प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना लागू कर कृषि एवं कृषि कार्य में संलग्न किसानों, खेतिहर मजदूर, मण्डी समिति से लाइसेंस प्राप्त पल्लेदारों, तौलक/मापक की दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया है। इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के समस्त कृषक, खेतिहर मजदूर, मण्डी समिति से लाइसेंस प्राप्त पल्लेदार, तौलक/मापक जो केवल कृषि अथवा कृषि से संबंधित कार्य में संलग्न रहते हैं और यदि किसी दुर्घटनावश उनकी मृत्यु या शारीरिक क्षति होती है तो प्रदेश सरकार मृत्यु होने पर रु0 03 लाख, दोनो हाथ/पैर/आँख में से कोई एक के क्षति होने पर 75 हजार रुपये आर्थिक सहायता देती है। उसी तरह एक हाथ, एक पैर, एक आँख के क्षति पर 40 हजार रुपये, एक हाथ की एक साथ 04 अंगुली क्षति होने पर 30 हजार रुपये, तीन अंगुली की क्षति पर 25 हजार, अँगूठे की क्षति पर 20 हजार, दो अँगुली क्षति पर 15 हजार रु0 व एक अँगुली की क्षति पर 05 हजार रुपये आर्थिक सहायता देती है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 से अक्टूबर, 2020 तक 2090 से अधिक दुर्घटना में मृत्यु/शारीरिक क्षति होने पर किसानों आदि को रुपये 2929.07 लाख से अधिक धनराशि वितरित करते हुए आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गई है।
मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना- जब किसान कड़ी मेहनत कर अपनी फसल तैयार करता है और दुर्भाग्यवश कोई अग्निकाण्ड हो गया तो उसकी सारी मेहनत खेती में लगाया गया धन सब बेकार हो जाता है और उसे रोने हाय-हाय करने के सिवा कुछ नहीं सूझता। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किसानों के इस दुखद और आर्थिक परेशानियों की समस्याओं को समझा। उन्होंने किसानों को ऐसी समस्या आने पर दी जा रही आर्थिक बढ़ाकर दोगुना कर दी। यदि किसी किसान की फसल बिजली के सार्टसर्किट से आग लगी हो तो भी उसे लाभ मिलेगा। इसके लिए मण्डी समिति में आवेदन पत्र भर कर देना होगा। इस प्रारूप के साथ लेखपाल की रिपोर्ट अग्निशमन व पुलिस की रिपोर्ट, घटना की फोटो सहित पीड़ित किसानों को अपनी बैंक खाता नम्बर आदि संलग्न करना होगा।
प्रदेश सरकार ने अग्निकांड पीड़ित किसानों को ढाई एकड़ तक की जोत पर जो पहले 15 हजार रुपये दी जाती थी उसे बढ़ाकर 30 हजार कर दिया है, ढाई एकड़ से 5 एकड़ तक की जोत पर 40 हजार रूपये व 05 एकड़ से अधिक जोत पर जो पहले 30 हजार रुपये थी उसे बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया है। दुर्घटना दावा प्रस्तुत करने की अवधि 60 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के अब तक 51776 से अधिक किसानों को 4320.04 लाख रुपये की सहायता दी गई है।
मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना-मुख्यमंत्री किसान उपहार योजना के अन्तर्गत प्रदेश की मण्डी समितियों द्वारा किसानों को उपहार स्वरूप कृषि उपकरण दिये जाते हैं। कृषि विपणन कार्य में कृषक उत्पादकों की सहभागिता बढ़ाने, मण्डी क्षेत्र/सरकारी क्रय केन्द्रों पर कृषि उपज को बेचने के लिए अभिप्रेरित करने, किसानों को प्रवेश पर्ची एवं प्रपत्र-6 प्राप्त करने की ओर रूचि बढ़ाने के उद्देश्य से यह योजना संचालित है। इसमें त्रैमास व छमाही ड्रा निकाले जाते हैं, जिसमें किसानों को पम्पिंग सेट पावर बिनोइन फैन, ट्रैक्टर, हारवेस्टर आदि उपकरण दिये जाते हैं। इस योजनान्तर्गत अब तक 1253 किसानों को 300.20 लाख रुपये के कृषि यन्त्र वितरित किये गये हैं।
मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना-इस योजना में प्रदेश के किसानों के पुत्र-पुत्रियों को कृषि शिक्षा ग्रहण करने पर छात्रवृत्ति दी जाती है। साथ ही कृषि शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का भी निर्माण कराया जाता है। उत्तर प्रदेश के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त कृषि/होम साइंस स्नातक एवं स्नातकोत्तर के छात्र-छात्राओं को मण्डी परिषद द्वारा छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था है। वर्तमान सरकार के अब तक के कार्यकाल में 03 हजार प्रति माह की दर से 2624 छात्र/छात्राओं को 965.34 लाख रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दी गई है।
मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन मण्डी समिति के व्यापारी एवं आढ़ती दुर्घटना सहायता योजना- प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में पहली बार अप्रैल 2019 से व्यापारियों एवं आढ़तियों के हितार्थ यह योजना लागू की है। इस योजनान्तर्गत मण्डी समिति से लाइसेंस प्राप्त किसी व्यापारी एवं आढ़ती की निर्मित मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल परिसर में निर्दिष्ट कृषि उत्पादों का व्यापारिक कार्य करते समय वाह्य हिंसक एवं दृष्टिगत कारणों से मृत्यु हो जाती है तो उसके विधिक उत्तराधिकारी को सहायता के रूप में रुपये 03 लाख की धनराशि दिये जाने का प्राविधान है।
मुख्यमंत्री मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल अग्नि दुर्घटना सहायता योजना- प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस योजना को प्रदेश के मण्डी समितियों में कार्यरत लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों, आढ़तियों, जिनकी मण्डी समिति में दुकान अथवा स्थान आवंटित है और मण्डी समिति/उपमण्डी समिति में अग्निकांड दुर्घटना होती है तो ऐसे आढ़तियों व्यापारियों को वास्तविक क्षति अथवा रुपया 02 लाख जो कम हो, वह दिये जाने का प्रावधान किया है। यह योजना भी प्रदेश में पहली बार अप्रैल 2019 से लागू की गई है। योजना लागू होने से अब तक 03 लाभार्थियों को रुपये 4.10 लाख देते हुए आर्थिक सहायता दी गई है।
रिपोर्ट रामगोपाल कुशवाहा पीलीभीत