पीलीभीत : शासन ने रोजमर्रा की वस्तुओं की बिक्री उचित दर की दुकानों के माध्यम से किये जाने की अनुमति दी ।

पीलीभीत : जनोपयोगी रोजमर्रा की वस्तुएं यथा साबुन, शैम्पू, टूथपेस्अ, चाय, पेन, काॅपी आदि तथा स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी वस्तुएं यथा ओ0आर0एस0टैबलेट/घोल, निरोध, सैनटरी नैपकिन आदि के विक्रय की सशर्त अनुमति प्रदान की गई थी। इसी क्रम मंे शासन के पत्र दिनांक 24.05.2023 द्वारा बिक्री हेतु अनुमन्य वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य जनोपयोगी एवं स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी निम्नांकित वस्तुओं वस्तुओं की बिक्री उचित दर दुकानों के माध्यम से किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। जनोपयोगी वस्तुएं-दूध, बिस्किट, ब्रेड, गुड, घी, नमकीन, सूखे मेवे, मिठाई (पैक्ड), मसाले, दूध पाउडर, बच्चों के कपडे़, राजमा, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, सोयाबीन, क्रीम, धूपबत्ती, कंघी, दर्पण, झाडू, पोंछा, ताला, छाता, रेनकोट, वाॅल हैंगर, टूथब्रश, डिटर्जेट पाउडर, मच्छर रोधी अगरबत्ती, बर्तन धोने वाले बार, इलेक्ट्रिक सामान, टाॅर्च, दीवार घडी, माचिस, नाॅयलान/जूट रस्सी, प्लास्टिक पानी पाइप, प्लास्टि बाल्टी/मग/छलनी एवं स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी वस्तुएं-हैण्डवाॅश, बाथरूम क्लीनर, शेविंग किट, बेबी केयर उत्पाद (डायपर, साबुन, मसाज तेल, वाइप्स, बाॅडी लोशन) आदि। उचित दर विक्रेताओं द्वारा ऐसी वस्तुओं की बिक्री ही की जायेगी जिसका विनिर्माता एफ0एस0एस0ए0आई0 के मानकों का अनुपालन करता हो तथा जिन वस्तुओं की गुणवत्ता प्रमाणीकरण की आवश्यकता हो, वे समक्ष स्तर से प्रमाणित हो। साथ ही उपरोक्त वस्तुएं केवल उन उचित दर दुकानों से ही विक्रय की जायेगीं जो ऐसे मार्ग पर अवस्थित हों, जहाॅं भारी वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से हो सकता है।पीलीभीत : जनोपयोगी रोजमर्रा की वस्तुएं यथा साबुन, शैम्पू, टूथपेस्अ, चाय, पेन, काॅपी आदि तथा स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी वस्तुएं यथा ओ0आर0एस0टैबलेट/घोल, निरोध, सैनटरी नैपकिन आदि के विक्रय की सशर्त अनुमति प्रदान की गई थी। इसी क्रम मंे शासन के पत्र दिनांक 24.05.2023 द्वारा बिक्री हेतु अनुमन्य वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य जनोपयोगी एवं स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी निम्नांकित वस्तुओं वस्तुओं की बिक्री उचित दर दुकानों के माध्यम से किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। जनोपयोगी वस्तुएं-दूध, बिस्किट, ब्रेड, गुड, घी, नमकीन, सूखे मेवे, मिठाई (पैक्ड), मसाले, दूध पाउडर, बच्चों के कपडे़, राजमा, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, सोयाबीन, क्रीम, धूपबत्ती, कंघी, दर्पण, झाडू, पोंछा, ताला, छाता, रेनकोट, वाॅल हैंगर, टूथब्रश, डिटर्जेट पाउडर, मच्छर रोधी अगरबत्ती, बर्तन धोने वाले बार, इलेक्ट्रिक सामान, टाॅर्च, दीवार घडी, माचिस, नाॅयलान/जूट रस्सी, प्लास्टिक पानी पाइप, प्लास्टि बाल्टी/मग/छलनी एवं स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी वस्तुएं-हैण्डवाॅश, बाथरूम क्लीनर, शेविंग किट, बेबी केयर उत्पाद (डायपर, साबुन, मसाज तेल, वाइप्स, बाॅडी लोशन) आदि। उचित दर विक्रेताओं द्वारा ऐसी वस्तुओं की बिक्री ही की जायेगी जिसका विनिर्माता एफ0एस0एस0ए0आई0 के मानकों का अनुपालन करता हो तथा जिन वस्तुओं की गुणवत्ता प्रमाणीकरण की आवश्यकता हो, वे समक्ष स्तर से प्रमाणित हो। साथ ही उपरोक्त वस्तुएं केवल उन उचित दर दुकानों से ही विक्रय की जायेगीं जो ऐसे मार्ग पर अवस्थित हों, जहाॅं भारी वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से हो सकता है।