पीलीभीत :उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना के द्वारा प्रदेश की सीमावर्ती राज्यों बर्ड फ्लू के संक्रमण के दृष्टिगत बर्ड फ्लू रोग पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से सम्पूर्ण प्रदेश नियत्रित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। जिसके क्रम में बर्ड फ्लू के प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदेश की सीमा में कुक्कुट व अन्य पक्षियों का आयात प्रतिबन्धित किया गया है। यह प्रतिबन्ध दिनांक 24.01.2021 तक लागू रहेगा। तत्पश्चात विद्यामान परिस्थितियों के अनुरूप पुर्नविचार किया जायेगा। सड़क एवं रेल मार्ग द्वारा बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्र में आने वाले कुक्कुट एवं कुक्कुट उत्पादों के प्रवेश पर कड़ी निगरानी एवं सर्तकता बरती जाये। जिलाधिकारी श्री पुलकित खरे द्वारा पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया है कि बाहर से कोई संक्रमित पोल्ट्री प्रोडक्ट अथवा मरे हुये पक्षी जनपद में प्रवेश न कर पाये। यदि कोई ऐसा मामला प्रकाश में आता है तो उसे तत्काल रोकते हुये सम्बन्धित कंट्रोल रूम के नम्बर- 05882-297820 व 253497 पर (प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक) सूचित किया जाये। मुर्गियों/ अन्य पक्षियों तथा अण्डों का परिवहन खुले वाहनों से न किया जाये जिसके परिवहन के दौरान उनके पंख/बीट इत्यादि बाहर न निकलने पाये।
रिपोर्ट :रामगोपाल कुशवाहा पीलीभीत