पीलीभीत: भारत सरकार द्वारा जनमानस हेतु सिंगल यूज प्लास्टि पर पूर्णतय दिनांक 01.07.2022 से प्रतिबन्धित किया गया है। एक प्रयुक्त होने वाली प्लास्टिक की वस्तुएॅ यथा गुब्बारे, झंडे, कैंडी, आइसक्रीम एवं ईयरबड्स, पॉली सटाइरीन को सौन्दर्यीकरण हेतु, प्लास्टिक/थर्मोकोल के प्लेट, कफ, गिलास, कटलरी आदि सामान जैसे कॉटा, मिठाई के बॉक्स को पैकिंग हेतु प्लास्टिक की शीट, सिगरेट के पैकेट की पैकेजिंग, 100 माइक्रोन से कम के पी0वी0सी0 बैनर इत्यादि। जनपद के उक्त प्रतिबन्धित उक्त सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण, पॉली बैग, थैली पत्तले लचीले प्लास्टिक की फिल्म, नॉनवॉवन फैब्रिक या खाद्य पदार्थो, उत्पादन, पाउडर वर्फ, पत्रिकाओं की पैकिंग करने वाली इकाईयों अथवा उक्त प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प का उत्पादन करने वाली इकाईयों हो तो कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र पीलीभीत में तीन दिनके अन्दर सम्पर्क कर सूची प्रदान करें।
सवांददाता : रामगोपाल कुशवाहा