पीलीभीत : उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कुख्यात अपराधियों द्वारा अर्जित की गयी अवैध सम्पत्ति के जब्तीकरण के संबंध मे चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत शासन की मंशा के अनुरूप पुलिस अधीक्षक जनपद पीलीभीत के आदेशानुसार एवं अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गैंग बनाकर गौकशी के अपराध में गैंग लीडर नसीर अहमद पुत्र गन्ठा निवासी मो0 खब्बापुर कस्बा व थाना न्यूरिया जनपद पीलीभीत के विरुद्ध थानाध्यक्ष न्यूरिया के द्वारा अवैध अचल संपत्ति के बारे में जानकारी कर रिपोर्ट अंतर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्ध एंव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम बनाकर श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत के न्यायालय प्रेषित की गई, जिस पर न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत के वाद संख्या 1395/2022 सरकार बनाम नसीर अहमद अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में पुलकित खरे, जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्ध एंव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के अऩ्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये गौकशी के अपराध कर धन अर्जित करने वाले गैंग के गैंग लीडर नसीर अहमद पुत्र गन्ठा निवासी मो0 खब्बापुर कस्बा व थाना न्यूरिया जनपद पीलीभीत द्वारा गौकशी के अपराध कर अर्जित एक आवासीय भवन जिसकी अनुमानित कीमत 22 लाख 47 हजार 140 रूपये को कुर्क करने के आदेश दिनांकित 26.07.2022 के अनुपालन में उपजिलाधिकारी सदर व क्षेत्राधिकारी सदर की मौजूदगी व निर्देशन में थानाध्यक्ष न्यूरिया मय फोर्स के अचल संपति कुर्क कर उपजिलाधिकारी सदर को प्रशासक नियुक्त किया गया है तथा सभी वैधानिक कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण की गयी है।
कुर्क शुदा सम्पत्ति
एक आवासीय भवन कीमत- 22 लाख 47 हजार 140 रूपये
आपराधिक इतिहास अभियुक्त नसीर अहमद
1 मु0अ0सं0 337/18 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना न्यूरिया
- मु0अ0सं0 342/18 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना न्यूरिया
- मु0अ0सं0 462/18 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना न्यूरिया
- मु0अ0सं0 398/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना न्यूरिया