पीलीभीत : जनपद के समस्त राशनकार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि शासन द्वारा राशनकार्ड सरेंडर (समर्पित) करने एवं अपात्र राशनकार्ड धारकों से खाद्यान्न के सापेक्ष वसूली किये जाने सम्बन्धी कोई आदेश जारी नही किया गया है। वंचित पात्र परिवारों को राशनकार्ड जारी किया जान व अपात्रों के राशनकार्ड निरस्त किया जाना एक सामान्य एवं सत्त प्रक्रिया है। परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत राशनकार्ड हेतु अपात्र हैंः- ग्रामीण क्षेत्र के समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्त में चार पहिया वाहन अथवा टैªक्टर अथवा हार्वेस्टर अथवा वातानुकूलन यंत्र (एयर कन्डीशनर) अथवा 05 के0वी0ए0 या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो, ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो, ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय रू0 02 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो, ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेंस/शस्त्र हो ऐसे राशनकार्डधारक अपात्र है। नगरी क्षेत्र के समस्त आयकरदाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन अथवा वातानुकूलन यंत्र (एयर कन्डीशनर) अथवा 05 के0वी0ए0 या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो, ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक का कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट हो, ऐसे परिवार जिनकी समस्त सदस्यों की आय रू0 03 लाख प्रति वर्ष अधिक हो। ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेंस/शस्त्र हों, ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मी0 या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हो वह अपात्र होगें। सत्यापन के दौरान उक्त श्रेणी में आने वाले राशनकार्डधारकों के राशनकार्ड निरस्त कर दिये जायेगें किसी किसी प्रकार की वसूली अथवा दण्डात्मक कार्यवाही का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। राशनकार्डधारक किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति में न रहें। अधिक जानकारी के लिए जिला पूर्ति कार्यालय से सम्पर्क करें।