पीलीभीत: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। उक्त योजनान्तर्गत अधिकतम रू0 25.00 लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से उद्यम की स्थापना हेतु प्रदान किया जाता है। योजना में सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों को प्रोजेक्ट काष्ट का 25 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग तथा महिला उद्यमियों को प्रोजेक्ट काष्ट का 35 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) की सुविधा अनुमन्य है। योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की वित्त पोषित इकाईयों को अधिकतम 13 प्रतिशत तक ब्याज उपादान की सुविधा तीन वर्ष तक दिये जाने का प्राविधान है।
योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदन ही अनुमन्य है तथा कोई भी आवेदक www.kviconline.gov.in की वेबासाइट पर जाकर ऑनलाईन आवेदन कर सकता है, तथा बेवसाइट पर योजना के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध है। उक्त योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम स्थापन हेतु इच्छुक उद्यमी/लाभार्थी से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित है। अधिक जानकारी के लिए जिला ग्रामोद्योग कार्यालय अथवा दूरभाष संख्या 9580503168, 7017467144 पर सम्पर्क कर सकते हैं।