पीलीभीत: जिलाधिकारी श्री पुलकित खरे द्वारा मो0 जोशी टोला व नौगवां की मदिरा दुकानों के निरीक्षण के उपरान्त पाई गई कमियों के दृष्टिगत अनुज्ञापियों को नोटिस निर्गत करते हुये 07 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। अनुज्ञापी श्री अनिल अग्रवाल की दुकान में अत्यधिक गन्दगी व कोरोना माहमारी से वचाब के दृष्टिगत शराब पिलाने के प्रतिबन्ध के बाबजूद दुकान पर मदिरा पिलाये जाने के प्रमाण मिले जो आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 64 व माहमारी अधिनियम की धार 3 व 4 का उल्लघंन किया गया है। इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु नोटिस जारी किया गया है। नौगवां स्थित देवेश वंसल की दुकान पर निरीक्षण के दौरान स्टाक रजिस्टर अपूर्ण व पीडी फाइल पासेस प्रस्तुत न कर पाने के कारण नोटिस जारी कर जबाव उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं तथा अनुज्ञापी परविन्दर सिंह की दुकान पर रजिस्टर न उपलब्ध करा पाने के कारण स्पष्टीकरण मांगा गया है। सभी को कडे़ निर्देश दिये गये हैं नोटिस प्राप्त होने के उपरान्त कि 07 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
रिपोर्ट रामगोपाल कुशवाह पीलीभीत