पीलीभीत: निर्वाचन अधिकारी, जिला पंचायत/अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) द्वारा श्रीमती प्रियंका गंगवार सम्भावित प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य, पीलीभीत को आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन करने पर नोटिस निर्गत किया गया। उप जिलाधिकारी बीसलपुर द्वारा दिनांक 13.04.2021 की आख्या के द्वारा अवगत कराया गया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से यह तथ्य संज्ञान में आया कि श्रीमती प्रियंका गंगवार द्वारा दिनांक 13.04.2021 को गाडियो के काफिले (लगभग 10 गाड़ियों) से बीसलपुर से पीलीभीत की ओर जिला पंचायत पद हेतु नामांकन कराने हेतु प्रस्थान किया गया। जबकि दिनांक 26.03.2021 से जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू है एवं कोविड-19 महामारी भी तेजी से बढ़ रही है। प्रत्याशी द्वारा बिना पूर्व अनुमति के गाड़ियों के साथ जुलूस निकाला गया, जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन किया गया है। इसके साथ ही जनपद में धारा 144 लगी हुई है, जिसके कारण 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों को एक साथ एक जगह एकत्रित होना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय अपराध है।
निर्वाचन अधिकारी, जिला पंचायत/अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) द्वारा निर्गत नोटिस के माध्यम से श्रीमती प्रियंका गंगवार को निर्देशित किया गया है कि उक्त के सम्बन्ध में यदि वह अपना पक्ष प्रस्तुत करना है तो नोटिस प्राप्ति के 03 दिन के भीतर निर्वाचन अधिकारी, जिला पंचायत/अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में प्रत्याशी द्वारा आदर्श आचार संहिता व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 का उल्लघंन किये जाने के कारण नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगीं।
रिपोर्ट: रामगोपाल कुशवाहा पीलीभीत