पीलीभीत: बॉसुरी उत्पादकों/कारीगरों हेतु दो दिवसीय आयोजित किया जायेगा ऋण वितरण कैम्प।

पीलीभीत: जिलाधिकारी श्री पुलकित खरे की अध्यक्षता में जनपद के बॉसुरी कारीगरों हेतु विशेष लोन शिविर के सम्बन्ध में बैठक कलेक्ट्रेट कार्यालय में सम्पन्न हुई। एक जनपद एक उत्पाद योजना में सम्मिलित जनपद के बॉसुरी उद्योग को बढ़ावा देने के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने उद्योग से सम्बन्धित इच्छुक कारीगरों व उत्पादकों के लिए विशेष ऋण वितरण हेतु कैम्प का आयोजन 25 व 26 अगस्त को आयोजित करने की योजना तैयार की गई है। इस सम्बन्ध में उपायुक्त उद्योग व एलडीएम को निर्देशित किया गया कि उक्त शिविर का आयोजन उस क्षेत्र में किया जायेगा जहां शहर में बॉसुरी कारीगरों व उत्पादक अधिक संख्या में कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में कारीगारों व उत्पादकों की सूची उपायुक्त उद्योग तैयार कर सुनिश्चित करें कि सभी को सूचित करा दिया जाये जो व्यक्ति इस व्यवसाय से जुडे हैं ऐसे इच्छुक लोग इकाई स्थापना हेतु उक्त शिविर में आकर ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत कर तत्काल ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में एलडीएम को निर्देशित किया गया कि उक्त शिविर के आयोजन का मुख्य उद्देश्य मौके पर ही अभिलेखों का सत्यापन कराते हुये पात्र व्यक्तियों को तत्काल ऋण उपलब्ध कराना है और अधिक से अधिक लोगों को उद्योग विभाग से संचालित योजना का लाभ प्रदान किया जाना है। उन्होंने कहा कि उक्त शिविर में अधिक से अधिक बैंकों के कैम्प लगाए जाये और आवेदन प्राप्त होने वाले आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही कर लाभ प्रदान किया जायेगा। इस सम्बन्ध में सभी बैंकों को निर्देशित कर दिया जाये। उन्होंने कहा कि बॉसुरी उद्योग जनपद की पहचान है और इसे आगे बढ़ाने हेतु कैम्प का आयोजन किया जायेगा। इस सम्बन्ध में नगर मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया गया कि स्थान का चयन पहले से ही सुनिश्चित कर लिया जाये। शिविर में स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त ऋण वितरण कार्यक्रम में लाभार्थियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रदान किये जायेंगे।
एलडीएम द्वारा अवगत कराया गया कि इच्छुक कारीगर व उत्पादकों को ऋण हेतु अपने साथ शिविर में पहचान प्रमाण हेतु पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, आधार कार्ड व पासपोर्ट की स्व-प्रमाणित प्रति, निवास प्रमाण हेतु टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिक बिल, सम्पत्ति कर रसीद दो महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित प्रमाण व्यवसाय उद्यम की पहचान के पते का प्रमाण, व्यवसाय इकाई के स्वामित्व, पहचान और पते के सम्बन्ध में सम्बन्धित लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण पत्रों/अन्य दस्तावेजों की प्रतियां साथ में लेकर आये। आवेदक अन्य किसी बैंक/वित्तीय संस्था का चूककर्ता नहीं होना चाहिए। विद्यमान बैंक, यदि कोई हो, तो उससे खाते का विवरण लेकर आये।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रशान्त कुमार श्रीवास्तव, ज्वाइंड मजिस्ट्रेट नूपुर गोयल, नगर मजिस्ट्रेट श्री अरूण कुमार सिंह, एलडीएम, उपायुक्त उद्योग सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित है।

संवाददाता रामगोपाल कुशवाहा