पीलीभीत : जिलाधिकारी श्री पुलकित खरे द्वारा ग्राम पंचायत गोंछ के पूर्व प्रधान द्वारा कोटेदार मंसूर अहमद के द्वारा शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र फर्जी होने के सम्बन्ध में शिकायत की जांच कराने के उपरान्त एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत गोंछ के कोटेदार मंसूर अहमद ने उचित दर की दुकान प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक योग्यता प्रमाण प्रस्तुत किये गये थे। प्राप्त शिकायत के आधार पर मंसूर अहमद के शैक्षिक योग्यता का सत्यापन में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि मंसूर अहमद द्वारा प्रा0वि0 गोंछ विकास क्षेत्र ललौरीखेडा में कक्षा-5 तक शिक्षा प्राप्त की गयी है। कोटेदार द्वारा आवेदन के साथ कक्षा-8 उत्तीर्ण का कूटरचित प्रमाण पत्र प्रा0वि0 गोंछ का प्रस्तुत किया गया जो विधि सम्मत नही है। मंसूर अहमद द्वारा अपनी शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी से सम्बन्धित कूटरचित प्रमाण पत्र दुकान नियुक्ति के समय प्रस्तुत किया गया तथा उक्त कृत्य से उचित दर की दुकान का आवंटन एवं अनुचित लाभ प्राप्त किया गया है। उक्त के दृष्टिगत मंसूर अहमद उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत गोंछ विकास खण्ड ललौरीखेडा की दुकान का अनुबंध पत्र निरस्त करते हुये मंसूर अहमद के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की सहमति का अनुमोदन प्रदान किया गया है।