पीलीभीत : गैंगस्टर को पांच वर्ष की सजा

पीलीभीत : गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) चंद्रमोहन मिश्र ने दोषी पाते हुए दस हजार रुपये अर्थदंड सहित पांच वर्ष की कैद से दंडित किया है।

22 अप्रैल 2013 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली आनंद कुमार वर्मा, एसएसआई श्याम लाल कश्यप सरकारी जीप से एक अन्य मुकदमे में न्यायालय में पुलिस कस्टडी रिमांड लेने आए थे। जिसकी पैरवी के उपरांत श्याम लाल कश्यप को कचहरी में छोड़कर गश्त पर निकल गए। गश्त के दौरान लोगों ने प्रभारी निरीक्षक को बताया कि देशनगर का रोहित किसान, शिवम उर्फ छोटू, विशाल, एकता नगर का सूरज प्रताप, जोशी टोला का अर्जुन एक संगठित गिरोह चलाते हैं। ये लोग संगठित होकर समाज विरोधी क्रिया कलापों द्वारा आर्थिक व भौतिक लाभ कमाने के लिए विभिन्न प्रकार के अपराध करते हैं। इनका पीलीभीत व आस-पास में भय व आतंक व्याप्त है। इनके विरुद्ध कोतवाली, सुनगढ़ी थानों में विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत हैं।

पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सूरज यादव, विशाल, अर्जुन की पत्रावली वर्ष 2022 में पृथक कर सुनवाई की । इसके अलावा रोहित किसान की पत्रावली में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमित शुक्ल ने पैरवी की। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्क सुनवाई और पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात रोहित किसान को दोषी पाते हुए दंडित किया।