श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कर्मकारों के लिये राष्ट्रीय डेटा बेस तैयार करना है जिससे असंगठित कर्मकारों के लिये श्रम विभाग तथा अन्य मंत्रालयों विभागों द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं व अन्य योजनाओं को एकीकृत किया जा सके। पात्रता की श्रेणी में धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, कोरी, जुलाहा, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, कूड़ा बीनने वाले, हाथ ठेला चलाने वाले सब्जी/फल/फूल आदि विक्रेता, चाय, चाट आदि कस ठेला लगाने वाले, फुटपाथ व्यापारी, कुली, फेरी लगाने वाले, जनरेटर लाइट, मे कार्य करने वाले, कैटरिंग का कार्य करने वाले, साईकिल/मोटर साईकिल मरम्मत करने वाले, गैराज में कार्य करने वाले/दुकानों पर कार्य करने वाले ईंट भट्टा मजदूर, मनरेगा, दैनिक मजदूर आदि सभी असंगठित कर्मकार की श्रेणी में आते हैं। पंजीयन की प्रक्रिया असंगठित कर्मकार किसी भी जनसुविधा केन्द्र पर जाकर अपना पंजीयन निःशुल्क करा सकता है या वह eshram.gov.in की वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीयन स्वयं कर सकता है। पंजीयन के लिये आधार, बैंक खाता व मोवाइल नम्बर का होना आवश्यक है। श्रमिक की आयु 16 से 59 वर्ष के मध्य हो, श्रमिक ईपीएफ व ईएसआई न हो। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के पश्चात 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर तथा 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रस्तावित है तथा भविष्य में असंगठित कर्मकारों को सभी सामाजिक सुरक्षा के लाभ इस पोर्टल के माध्यम से ही मिलेंगे। आपात स्थिति और राष्ट्रीय महामारी जैसी परिस्थितियों में इस डाटाबेस का उपयोग सहायता प्रदान करने के लिये किया जायेगा।
अतः सभी श्रमिक निःशुल्क पंजीयन करायें तथा प्रदेश सरकार व भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का अधिकतम लाभ उठायें। अधिक जानकारी के लिये श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क करें।
संवाददाता गोकिल प्रसाद मौर्य