पीलीभीत: जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति नियमावली 2020 को लागू किये जाने के सम्बन्ध में जारी शासनादेश के क्रम समस्त अवस्थापनाओं का पूर्ण उपयोग हो तथा अवस्थापनाएं निष्प्रयोज्य न हों, इसके लिए यूजर चार्ज व फीस के माध्यम से जिला स्तर पर आय के स्त्रोत बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में जनपद में जिलाधिकारी द्वारा असलहों का लाइसेंस लेने वालों तथा जिला आबकारी अधिकारी द्वारा शराब का लाइसेंस लेने वालों से रू0 5000/-(रू0 पाॅच हजार मात्र) प्रोत्साहन समिति में जमा कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त धनराशि जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति के खाता संख्याः98440100013989, आईएफसी कोड BARBO EXT PIL में जमा कराना सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ ही साथ जनपद संचालित 27 जिम व तरणताल के नवीनीकरण व रजिस्टेशन से प्राप्त शुल्क उपरोक्त खाते में रू0 5000/- जमा किया जायेगा।
रिपोर्ट: फूलचंद राठौर पीलीभीत